11. आयातित वस्तुओं के मामले में , मूल्यनिर्धारण सीमा शुल्क मूल्यनिर्धारण (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) 12. आयातित वस्तुओं के मामले में , मूल्यनिर्धारण सीमा शुल्क मूल्यनिर्धारण (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) 13. आयातित वस्तुओं के मामले में , मूल्यनिर्धारण सीमा शुल्क मूल्यनिर्धारण (आयातित वस्तुओं की कीमत का निर्धारण) 14. मामलों की निम्न श्रेणी में सीमा शुल्क मूल्यनिर्धारण के लिए लेनदेन मूल्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा : - 15. सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 में देश में आयात एवं निर्यात वस्तुओं के मूल्यनिर्धारण का आधार निर्धारित किया गया है। 16. किसी भी परिसम्पत्ति का मूल्य वही माना जाएगा , जितने में पह परिसंपत्ति मूल्यनिर्धारण तिथि को खुले बाजार में बेची जा सके। 17. निर्यात वस्तुओं के मामले में , धारा 14 की उप धारा (1) के प्रावधानों में मूल्यनिर्धारण की पूर्ण संहिता दी गई है। 18. जीएटीटी आधारित मूल्यनिर्धारण प्रणाली का अनुकरण है तथा अंतरराष्ट्रीय रूप में अनुकरणीय हैं ( इन्हें अब डब्ल्यूटीओ मूल्यनिर्धारण करार कहा जाता है)। 19. जीएटीटी आधारित मूल्यनिर्धारण प्रणाली का अनुकरण है तथा अंतरराष्ट्रीय रूप में अनुकरणीय हैं ( इन्हें अब डब्ल्यूटीओ मूल्यनिर्धारण करार कहा जाता है)। 20. मूल्य निर्धारण मूल्य निर्धारण कारक मामले जहां लेनदेन मूल्य को निरास्त किया जा सकता है मामले जहां मूल्यनिर्धारण शर्तें पूरी होनी होती संपदा कर