अनर्हता की अवधि उपधारा ( 1) के अधीन अनर्हता के सम्बन्ध में दोष-सिद्धि के दिनांक के आरम्भ से तथा उपधारा (2) के अधीन अनर्हता के सम्बन्ध में जिला जज द्वारा धारा 70 के अधीन दी गयी उपपत्ति (पिदकपदह) के द्वारा 77 के अधीन प्रभावी होने के दिनांक से 5 वर्ष की होगी।
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अनर्हता की अवधि उपधारा ( 1) के अधीन अनर्हता के सम्बन्ध में दोष-सिद्धि के दिनांक के आरम्भ से तथा उपधारा (2) के अधीन अनर्हता के सम्बन्ध में जिला जज द्वारा धारा 70 के अधीन दी गयी उपपत्ति (पिदकपदह) के द्वारा 77 के अधीन प्रभावी होने के दिनांक से 5 वर्ष की होगी।
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अनर्हता की अवधि उपधारा ( 1) के अधीन अनर्हता के सम्बन्ध में दोष-सिद्धि के दिनांक के आरम्भ से तथा उपधारा (2) के अधीन अनर्हता के सम्बन्ध में जिला जज द्वारा धारा 70 के अधीन दी गयी उपपत्ति (पिदकपदह) के द्वारा 77 के अधीन प्रभावी होने के दिनांक से 5 वर्ष की होगी।
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82 . अनर्हता से सम्बद्ध प्रश्नों का राज्य सरकार द्वारा निर्णय यदि यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि निगम का कोई सदस्य द्वारा 25 में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त है अथवा नहीं, तो यह प्रश्न निर्णयार्थ राज्य सरकार को विहित रीति से निर्दिष्ट कर दिया जायगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
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82 . अनर्हता से सम्बद्ध प्रश्नों का राज्य सरकार द्वारा निर्णय यदि यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि निगम का कोई सदस्य द्वारा 25 में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त है अथवा नहीं, तो यह प्रश्न निर्णयार्थ राज्य सरकार को विहित रीति से निर्दिष्ट कर दिया जायगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
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82 . अनर्हता से सम्बद्ध प्रश्नों का राज्य सरकार द्वारा निर्णय यदि यह प्रश्न उठ खड़ा हो कि निगम का कोई सदस्य द्वारा 25 में उल्लिखित किसी अनर्हता से ग्रस्त है अथवा नहीं, तो यह प्रश्न निर्णयार्थ राज्य सरकार को विहित रीति से निर्दिष्ट कर दिया जायगा और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
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दोष सिद्धि की कारणगत परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उस परिस्थितियों में नैतिक अधमता सम्मिलित न हो , या अपराध हिंसा या किसी ऐसे आन्दोलन से सम्बन्ध न हो जिसका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित किसी सरकार को हिंसात्मक तरीके से हटाना हो , तो मात्रा दोषसिद्धि की अनर्हता के रूप में नहीं माना जायेगा।
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80 . निर्वाचन अपराधों तथा भ्रष्टाचारों के कारण अर्हताएँ (1) इंडियन पेनल कोड, 1860 की धारा 171-ई या 171-एफ के अधीन कारावास दंड्य अपराध तथा रिप्रीजेंटेशन आफ दी पीपुल ऐक्ट, 1951, जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों पर धारा 48 द्वारा प्रवृत्त किया गया हो, की धारा 135 अथवा द्वारा 136 के अधीन दंड्य अपराध निगम की सदस्यता के लिये अनर्हता उत्पन्न करेंगे।
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परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खंड ( च) की दशा में बकाया अदा कर देने पर तुरन्त अनर्हता समाप्त हो जायेगी और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी कर अथवा पानी के मूल्य का बकाया जो उस क्षेत्र, जिसको अब अगर अनुसूचित कर दिया गया है,, में क्षेञाधिकार रखने वाली नगरपालिका परिषद, अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय हो, उसको 2निगम का बकाया समझा जायेगा।
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नियम- 86- के अनुसार कोई भी सहकारी समिति , समिति के प्रतिनिधि के रूप में किसी दूसरी सहकारी समिति में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति नही करेगी , यदि उस व्यक्ति के नियम 453 के किसी भी उपनियम (क) , ( ख) , ( ग) , ( घ) , ( ड.) , ( च) , ( झ) , ( ञ ), ( ट) , ( ठ) , ( ड) , ( ढ) , ( ण) में निर्धारित कोई भी अनर्हता हो।
अनर्हता sentences in Hindi. What are the example sentences for अनर्हता? अनर्हता English meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.