1. ( क ) उन सभी मामलों में , जिनमें दंडादेश सैन्य अदालत ने दिया हो 2. 161- क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन , परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी । 3. अनुच्छेद 161 - क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन , परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 4. 161 - क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन , परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी । 5. ५ - आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की हत्या करना [ धारा ३ ० ३ ] 6. किन कृत्यों के लिए दंडादेश धार्य होने चाहिए , एवं किस प्रकार के दण्डों को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए? न्याय क्या है? 7. कन्विक्शन के उपरान्त दंड कितना दिया जाना चाहिए इस पर दोनों पक्षों को सुना जाता है तब दंडादेश पारित किया जाता है। 8. दंडादेश के खिलाफ उन्होंने उच्चतम न्यायालय में लेटर पिटीशन दायर की , जिस पर उनके खिलाफ टिप्पणी व दंडादेश पर स्थगन दिया गया।9. दंडादेश के खिलाफ उन्होंने उच्चतम न्यायालय में लेटर पिटीशन दायर की , जिस पर उनके खिलाफ टिप्पणी व दंडादेश पर स्थगन दिया गया। 10. सेना न्यायालय के दंडादेश को छोड़कर और मृत्युदंड को क्षमा करने के अलावा राज्यपाल को भी वे ही शक्तियां प्राप्त हैं , जो राष्ट्रपति को हैं।