11. प्रथम दृष्टया, अस्थाई अपंगता हितलाभ तब तक देय है जब तक अस्थाई अशक्तता चलती है। 12. प्रथम दृष्टया, अस्थाई अपंगता हितलाभ तब तक देय है जब तक यह बनी रहती है. 13. क. रा.बी. निगम मुद्रास्फीति के समायोजन हेतु समय-समय पर स्थायी अपंगता हितलाभ की राशि परिशोधित करता है । 14. अस्थायी अपंगता हितलाभ की समाप्ति के बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच के लिए तुरंत आवेदन करें | 15. अक्टूबर 2009 से प्रभावी स्थायी अपंगता हितलाभ / आश्रितजन हितलाभ के लिए अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करें 16. अस्थायी अपंगता हितलाभ समाप्त होने के तत्काल बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच के लिए आवेदन प्रस्तुत करें । 17. इस प्रकार स्थायी अपंगता हितलाभ की अधिकतम दर अस्थायी अपंगता हितलाभ की दर के बराबर हो सकती हैं । 18. इस प्रकार स्थायी अपंगता हितलाभ की अधिकतम दर अस्थायी अपंगता हितलाभ की दर के बराबर हो सकती हैं । 19. स्थायी अपंगता हितलाभ उस बीमाकृत व्यक्ति को दिया जाता है जो रोज़गार चोट के (जिसमें व्यवसायजन्य रोग भी शामिल है) 20. स्थायी अपंगता हितलाभ (पी॰ डी ॰ बी॰) लाभधिकारियों के यात्रा भत्ते के संबंध मेंहितलाभ शाखा द्वारा जारी पत्र दिनांक 25.08.2011