11. अगर पत्नी पति का अभित्याग युक्ति-युक्त कारण से करती है तो वहां अभित्याग नहीं कहा जाएगा। 12. अगर पत्नी पति का अभित्याग युक्ति-युक्त कारण से करती है तो वहां अभित्याग नहीं कहा जाएगा। 13. प्रत्यर्थी के अनुसार याची ने माह अष्विन 2004 से बिना कारण प्रत्यर्थी का अभित्याग किया है। 14. यह कहा गया है कि अभित्याग के लिए साथ न रहने का स्थायी आश्य होना चाहिए। 15. इस प्रकार प्रत्यर्थी ने याची का लगभग दो वर्श से अधिक समय से लगातार अभित्याग किया है। 16. अभित्याग तभी होगा जब स्थायी आशय से अभित्याग किया गया हो और वैवाहिक जीवन तोड़ने का इरादा हो।17. अभित्याग तभी होगा जब स्थायी आशय से अभित्याग किया गया हो और वैवाहिक जीवन तोड़ने का इरादा हो। 18. सम्बन्धित मामले में पति ने अभित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पत्नी के विरूद्व चाही थी। 19. अगर पत्नी को अलग रहने का युक्तियुक्त कारण है तो उसे अभित्याग का दोषी नहीं माना जा सकता है। 20. अब प्रस्तुत मामले के तथ्यों व साक्ष्य पर विचार करना है कि क्या पत्नी अभित्याग के लिए दोषी है।