11. हमारे ग्राहक को सूचना-गैर सीटीएस 2010 चेकों का अभ्यर्पण करें। 12. इस ऋण की अधिकतम रकम, उपरोल्लेखित अभ्यर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) की 70 प्रतिशत होगी। 13. अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू):कोई अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू) नहीं क्योंकि यह प्योर टर्म एश्यूरेंस उत्पाद है •14. अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू):कोई अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू) नहीं क्योंकि यह प्योर टर्म एश्यूरेंस उत्पाद है • 15. स्वीकृति-योग्य न्यूनतम गारंटीशुदा अभ्यर्पण राशि, अतिरिक्त प्रीमियम, यदि कोई हो, को छोड़कर भुगतान की गई एकल प्रीमियम राशि के 90% बराबर होती है. 16. सामान्यत: अनुबंधन अथवा अभ्यर्पण की संधियों में इस बात का उल्लेख रहता है कि उत्तराधिकारी राज्य विलुप्त राज्य के सार्वजनिक ऋण का देनदार रहेगा अथवा नहीं। 17. सामान्यत: अनुबंधन अथवा अभ्यर्पण की संधियों में इस बात का उल्लेख रहता है कि उत्तराधिकारी राज्य विलुप्त राज्य के सार्वजनिक ऋण का देनदार रहेगा अथवा नहीं। 18. अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू): अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू) कम से कम 3 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर देय और निम्नलिखित रूप से देय होगा:19. अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू): अभ्यर्पण मूल्य (सरेंडर वैल्यू) कम से कम 3 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर देय और निम्नलिखित रूप से देय होगा: 20. सरेंडर वैल्यू (अभ्यर्पण मूल्य) पॉलिसीधारक को दी जाने वाली वह रकम जो पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पहले ही व्यक्ति के पॉलिसी बंद करने का.