11. अर्जीदार व विपक्षी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।12. अर्जीदार की ओर से अर्जीदार स्वयं व कोई भी स्वतन्त्र साक्षी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है।13. अर्जीदार की ओर से अर्जीदार स्वयं व कोई भी स्वतन्त्र साक्षी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। 14. अर्जीदार की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के समर्थन में सूची संख्या 33ग से लाइसेंसधारी चालक द्वारा किया जा रहा था?15. जब तक वाहन स्वामी या अर्जीदार द्वारा यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता है कि विवादित वाहन ऐसे चालक था। 16. मौखिक साक्ष्य के समर्थन में स्वयं अर्जीदार सूर्य प्रकाश शुक्ला अभियोजन साक्षी सं. 1, का साक्ष्य अभिलिखित कराया गया है। 17. अतः घटना के तथ्य साबित न होने के कारण अर्जीदार कोई भी प्रतिकर किसी प्रत्यर्थी से पाने का अधिकारी नहीं है। 18. अर्जीदार की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के समर्थन में सूची-7ग से आक्रामक वाहन के लाइसेंसधारी चालक द्वारा किया जा रहा था?19. अर्जीदार पी0डब्लू01 शेषमणि ने अपनी प्रतिपृच्छा में यह भी कथन किया है कि दुर्घटना के समय उसने रिपोर्ट नहीं लिखायी थी।20. अर्जीदार की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के समर्थन में सूची-24ग / 1 से घटना से बीमा शर्तो के अनुरूप वाहन को चलाया जा रहा था?