उन सबके लिए जो अपनी आम कर विवरणी फाइल करते हैं, पैन संख्या होना जरूरी हैं, चूंकि वर्ष 2005 से आयकर विभाग द्वारा आय विवरणी तथा देश में किसी आयकर प्राधिकारी के साथ पत्र व्यवहार में पैन का जिक्र करना अनिवार्य बना दिया गया है।
12.
यदि विगत वर्ष के दौरान, फर्म के संघटन में अथवा भागीदारों के लाभ साझेदारी अनुपात में कोई परिवर्तन हुआ हो तो संशोधित भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति प्रश् नाधीन विगत वर्षों की आय विवरणी के साथ संलग् न (प्रस् तुत) की जाएगी।
13.
उन सबके लिए जो अपनी आम कर विवरणी फाइल करते हैं, पैन संख्या होना जरूरी हैं, चूंकि वर्ष 2005 से आयकर विभाग द्वारा आय विवरणी तथा देश में किसी आयकर प्राधिकारी के साथ पत्र व्यवहार में पैन का जिक्र करना अनिवार्य बना दिया गया है।
14.
उन सबके लिए जो अपनी आम कर विवरणी फाइल करते हैं, पैन संख् या होना जरूरी हैं, चूंकि वर्ष 2005 से आयकर विभाग द्वारा आय विवरणी तथा देश में किसी आयकर प्राधिकारी के साथ पत्र व् यवहार में पैन का जिक्र करना अनिवार्य बना दिया गया है।
15.
यदि न् यास की कुल आय धारा 11 और धारा 12 के प्रावधानों का आशय दिए बिना, आयकर में प्रमार्य न् यूनतम राशि से अधिक है, तो धर्मार्थ अथवा धार्मिक न् यासों के न् यासियों द्वारा आय विवरणी [धारा 139 (4 ए के अधीन)] दायर करना।
16.
आयकर अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है, जिस पर कर नहीं लगता या प्रत्येक व्यक्ति जो किसी व्यापार करता या व्यवसाय में लगा है, जिसकी कुल आय, लाभ या सकल प्राप्ति पहले किसी भी विगत वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक हुई है या कोई व्यक्ति जिसे आय विवरणी फाइल करने की आवश्यकता है, वह पैन के लिए आवेदन करेगा।
17.
आयकर अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है, जिस पर कर नहीं लगता या प्रत्येक व्यक्ति जो किसी व्यापार करता या व्यवसाय में लगा है, जिसकी कुल आय, लाभ या सकल प्राप्ति पहले किसी भी विगत वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक हुई है या कोई व्यक्ति जिसे आय विवरणी फाइल करने की आवश्यकता है, वह पैन के लिए आवेदन करेगा।
18.
पैन के लिए कौन आवेदन करेगा:-आयकर अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है, जिस पर कर नहीं लगता या प्रत्येक व्यक्ति जो किसी व्यापार करता या व्यवसाय में लगा है, जिसकी कुल आय, लाभ या सकल प्राप्ति पहले किसी भी विगत वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक हुई है या कोई व्यक्ति जिसे आय विवरणी फाइल करने की आवश्यकता है, वह पैन के लिए आवेदन करेगा।
19.
आयकर अधिनियम में यह व् यवस् था की गई है कि प्रत् येक व् यक्ति जिसकी कुल आय उस अधिकतम राशि से अधिक है, जिस पर कर नहीं लगता या प्रत् येक व् यक्ति जो किसी व् यापार करता या व् यवसाय में लगा है, जिसकी कुल आय, लाभ या सकल प्राप्ति पहले किसी भी विगत वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक हुई है या कोई व् यक्ति जिसे आय विवरणी फाइल करने की आवश् यकता है, वह पैन के लिए आवेदन करेगा।
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