उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि कैलाश चन्द्र ने अपने शपथ पूर्वक बयानों में कहा कि उसने अपीलार्थी / अभियुक्त का लिंग नहीं देखा तथा उसने अपीलार्थी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में नाम नहीं लिखवाया।
12.
उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सपनों के राजकुमार के आने के इंतजार में अपने जीवन को दयनीय बनाने से कहीं बेहतर है कि अपने पति के साथ आपसी समझ बढ़ाने और उसका सम्मान करने जैसी प्रवृत्ति को अपनाया जा ए.
13.
उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि अभियुक्त हयात सिंह के विरूद्ध अभियोजन पक्ष ने अपना केस उस पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा. 376,452 भा0दं0वि0 का सन्देह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है और अभियुक्त हयात सिंह इन धाराओं में दोषसिद्ध किया जाता है।
14.
उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विवाह के जिस लड्डू के विषय में पुरुष हमेशा असंमजस में ही घिरे रहते हैं, वह उनके लिए एक ऐसी जड़ी-बूटी है जिसे खाना उनके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही साथ ही उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी एक फायदे का सौदा है.
15.
उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह र्निविवाद हैं कि बिन्दू संख्या दो के तहत अभियोजन सिर्फ यह प्रमाणित करने में सफल रहा हैं कि विवादित उपयोगिता प्रमाण पत्र अभियुक्त द्वारा तैयार किये गये हैं परन्तु यह साबित नही होता हैं कि इन्हीं के आधार पर, भुगतान किया गया हो अथवा इन्हें भुगतान के पहले प्रस्तुत कर दिया गया हो।
16.
उपरोक्त विवेचन के आधार पर, अभियुक्त रामकिशोर को 13 (1) (डी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 तथा धारा420,465,468,471 व 120-बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में तथा अभियुक्ता विजयलक्ष्मी को धारा 13 (1) (डी) सपठित धारा 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 सपठित धारा 120-बी भारतीय दण्ड संहिता, धारा 420/120-बी, 465/120-बी, 468/120बी, 471/120बी व धारा 120-बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप साबित है।
17.
उपरोक्त विवेचन के आधार पर, अभियुक्त लूम्बाराम का आरोप सारांश के वक्त किये गये धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कथन व लिखित बहस में की गई स्वीकारोक्ति तथा अन्वीक्षा के दौरान लिये गये बयान एक्जी सी-1 को देखने से स्पष्ट जाहिर हैं कि अभियुक्त लूम्बाराम ने शपथ पर जानबूझकर झूठी साक्ष्य दी हैं अतः उसे धारा 344 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दोषी घोषित किया जाता है।
18.
उपरोक्त विवेचन के आधार पर, यह निर्विवाद हैं कि अभियुक्त रामकिशोर ने श्रीमति विजयलक्ष्मी को अपने पद का दुरूपयोग कर व अपनी शक्तियों से परे जाकर नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी. 17 जारी किया तथा दिनांक 2.4.1996 को कार्यभार ग्रहण करने में मदद की व इसके पश्चात स्थानान्तरण हो जाने पर उसने अपने पद पर नही होते हुये भी कूटकृत आदेश प्रदर्श पी. 13 व 14 जारी कर उसे एल पी सी जारी कर साथ में कार्यमुक्त किया।
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