11. प्रसार भारती / दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा मांगे जाने पर सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे । 12. 5. सभी उप महानिदेशक / वरिष्ठ निदेशक (कार्यक्रम)/ उप निदेशक (कार्यक्रम), दूरदर्शन महानिदेशालय । 13. 2. सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए दूरदर्शन महानिदेशालय की लिखित रूप में पूर्व अनुमति अनिवार्य है । 14. दूरदर्शन महानिदेशालय की प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट तथा सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय के ब्यौरे और किए गए संवितरणों की रिपोर्ट15. दूरदर्शन महानिदेशालय के प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक तथा इसके विनियमों में दिए गए अनुसार प्रतिपूर्ति की प्रणाली16. 23. कार्यक्रम, अनुमोदित हो जाने के बाद दूरदर्शन महानिदेशालय / क्षेत्रीय केंद्र निदेशक आवेदक के साथ एक करार निष्पादित करेगा । 17. दूरदर्शन महानिदेशालय के प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक तथा इसके विनियमों में दिए गए अनुसार प्रतिपूर्ति की प्रणाली 11.18. 14. प्रक्रिया शुल्क पीबीबीसीआई, दूरदर्शन महानिदेशालय , नई दिल्ली को देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा । 19. दूरदर्शन महानिदेशालय की प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट तथा सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय के ब्यौरे और किए गए संवितरणों की रिपोर्ट 12.20. दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा अल्पकालिक आधार पर अर्थात् तीन वर्ष की अवधि के किए जाने वाले अर्जन के लिए निम्नलिखित दरें लागू होंगी: