(घ)-मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी क़ानून द्वारा या उसके अधीन प्रावहित सुरक्षाओं का पुनर्विलोकन करेगा अथवा उनके प्रभावी क्रियान्वयन करेगा अथवा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा ।
12.
अनुच्छेद 149 में नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के कर्तव्य व् शक्तियां बताएं गए हैं-अनुच्छेद १ ४ ९-नियंत्रक महालेखा परीक्षक उन कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो संसद निर्मित विधि के द्वारा या उसके अधीन विहित किये जाएँ.
13.
(2) खंड (1) की कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश को लागू नहीं होगी।
14.
(ख) किसी पंचायत के लिए कोई निर्वाचन, ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है, जिसका किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।
15.
अ-संविधान द्वारा या उसके अधीन ब-संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारास-राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा द-समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त संस्था अभिप्रेत है.
16.
243च. सदस्यता के लिए निरर्हताएँ-(1) कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,-(क) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है:
17.
आयोग के सामने प्रश्न था कि क्या सूचनाधिकार अधिनियम की धारा 2 (ज) के अनुसार राजनीतिक दलों को लोक प्राधिकारी (पब्लिक अथॉरिटी) माना जा सकता है? इस अधिनियम की धारा 2 (ज) के अनुसार ‘ लोक प्राधिकारी ' से-(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन ;
18.
(5.) सभापति एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कि प्रत्यायोजित की गई शक्तियां उल्लिखित की गई हों, सचिव को ऐसी शक्तियां जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सभापति को प्रदत्त की गई हों, प्रत्यायोजित कर सकेगा तथा ऐसे कर्त्तव्य, जो कि इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन सभापति पर अधिरोपित किये गये हों, सौंप सकेगा.
19.
(ख) वह विधान सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का है, और,(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं है जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जायें ।
20.
(1) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या उसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिये एक मंत्रि परिषद होगी जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा ।
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