11. " इस साक्षी को पक्षद्रोही साक्षी घोशित किया गया है जिससे अभियोजन द्वारा भी जिरह की गई है। 12. साक्षी योगेन्द्र बडोनी पी0डब्लू-4 ग्राम सिलौड का निवासी है जिसे अभियोजन ने पक्षद्रोही साक्षी घोशित किया है। 13. इस साक्षी को भी अभियोजन ने पक्षद्रोही साक्षी 5 घोशित किया है तथा इस साक्षी से जिरह की है। 14. अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर इस गवाह को भी पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया और जिरह का अवसर दिया गया। 15. इसी प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित दूसरे साक्षी पी0डब्लू02 रामुदलारी जो वादी मुकदमा की पत्नी है, भी पक्षद्रोही साक्षी है। 16. उपरोक्त वादी महावीर लाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया और उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया। 17. इस गवाह को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है क्योंकि इसने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। 18. पी. डब्लू. 3 दीप वर्मा पक्षद्रोही साक्षी है और मात्र पुलिस को मौंके पर लाश पड़े होने की सूचना देने का साक्षी है। 19. साक्षी योगेन्द्र बडोनी पी0डब्लू-4 को अभियोजन ने पक्षद्रोही साक्षी घोशित किया है परन्तु इस साक्षी के साक्ष्य से भी अभियोजन कथन सम्पुश्ट होता है। 20. पी0डब्ल्यू0-7 पूरन सिंह पक्षद्रोही साक्षी है जिसने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 29. 11.2005 को मैं रात्रि 8 बजे अपनी दुकान पर था।