11. अधिकतम 5 वर्षों के अध्यधीन, विकासक/भवन निर्माता को प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के ऋण के साथ-साथ समाप्त होने वाली । 12. सभी सांविधिक संस्वीकृतियां / अनुमोदन, संवितरण से पूर्व, आवास ऋणों के संबंध में प्राथमिक ऋणदाता संस्थान द्वारा प्राप्त की जाएंगी । 13. रिवर्स मॉर्टगेज (विपरीत बंधक) ऋण अनुसूचित बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, जैसे प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा दिया जाता है । 14. प्राथमिक ऋणदाता संस्थान सुनिश्चित करेगा कि उधारकर्ता (गण) रिहायशी संपत्ति को उत्तम एवं बिक्री योग्य स्थिति में रख रहे हैं ।15. प्राथमिक ऋणदाता संस्थान उधारकर्ताओं को उन सभी लागतों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करेंगे जो लेनदेन से जुड़ी हैं ।16. प्राथमिक ऋणदाता संस्थान सुनिश्चित करेगा कि उधारकर्ता (ाटं) ने अग्नि, भूकंप और अन्य आपदाओं के लिए संपत्ति का बीमा कराया है ।17. प्राथमिक ऋणदाता संस्थान अपने विवेक पर, परिवर्तन करने के लिए उधारकर्ता को विकल्प प्रदान करने पर विचार कर सकता है ।18. रिवर्स मॉर्टगेज ऋण प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के पक्ष में, उपयुक्त रूप से आवासीय संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत की जाएगी । 19. आवधिक (मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक भुगतान) का विनिश्चय पहले ही प्राथमिक ऋणदाता संस्थान और उधारकर्ता के बीच परस्पर किया जाएगा । 20. प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के पास ऋण की अवधि के नियतन सहित ऋण के भुगतान का तरीका विनिश्चित करने का विवेकाधिकार होगा ।