11. बीमाकृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए संबंधियों को रुपये 10, 000/-तक भुगतान करना ।12. एक बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों के उपचार पर व्यय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है । 13. (ङ) प्रत्येक मामले में बीमाकृत व्यक्ति की आयु निगम की संतुष्टि के लिए साबित की जाएगी । 14. -व्यावसायिक पुनर्गठन: व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र में व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्थायी अपंगता बीमाकृत व्यक्ति को । 15. योजना के अन्तर्गत बीमाकृत व्यक्ति एवं उसके आश्रित परिवारजन नि: शुल्क, पूर्ण तथा व्यापक चिकित्सा देखरेख के पात्र हैं। 16. इस प्रकार के व्यय मृत बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के सबसे बडे जीवित सदस्य को देय होते हैं। 17. इस घटक में मृत बीमाकृत व्यक्ति की अंत्येष्टि पर हुए व्यय की राशि का एकमुश्त भुगतान समाहित है। 18. उनमें से एक उस चिकित्सा शाखा का विशेषज्ञ होता है जिससे बीमाकृत व्यक्ति की बीमारी सम्बंधित है. 19. व्यावसायिक पुनर्गठन: व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र में व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्थायी अपंगता बीमाकृत व्यक्ति को । 20. एक बीमाकृत व्यक्ति के बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के दिन से वह इसका पात्र हो जाता है ।