11. (ख) यदि संशोधित आरक्षण को नया आरक्षण माना जाता है तो संशोधित आरक्षण के लिए देय रद्दकरण प्रभा र. 12. यात्रा न करने वाले यात्रियों के किराये का रिफंड, देय रद्दकरण प्रभार काटने के बाद स्टेशन पर ही किया जाता है। 13. यदि यात्रा नहीं की जाती है, तो मूल टिकट पर रद्दकरण प्रभार रिफंड नियमों में निर्धारित राशि के अनुसार लिया जाएगा। 14. हालांकि कोई रद्दकरण प्रभार यदि आवंटन की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर रद्द करने का अनुरोध किया जाता है लगाया जाएगा. 15. टिप्पणी: रद्दकरण प्रभार अथवा लिपिकीय टिकट की पूरी राशि पर केवल एक बार वसूले जाएंगे, यात्रा के प्रत्येक चरण के ले अलग से नहीं। 16. इसी तरह आरक्षित, प्रतीक्षारत और आरएसी टिकटों को रद्द कराने पर लिपिक प्रभार और न्यूनतम रद्दकरण प्रभार पांच से 50 रुपए तक अधिक हो गया है। 17. (6) यदि कोई टिकट, जिस पर यात्रा में परिवर्तन किया गया हो, रद्द होता है, तो रिफंड नियमों के तहत रद्दकरण प्रभार का भुगतान करना होगा। 18. यदि कोई यात्री, जिसे अपग्रेड किया गया है, अपना टिकट रद्द कराता है तो केवल मूल श्रेणी का रद्दकरण प्रभार ही देय होगा. 19. 25. सुपरफास्ट गाडि़यों के लिए पूरक प्रभार, आरक्षण शुल्क, लिपिकीय प्रभार, रद्दकरण प्रभार तथा तत्काल प्रभार में मामूली वृद्धि की गई है। 20. में उल्लिखित अधिकतम समय-सीमा तक यदि टिकट सरेंडर की जाती हो रद्दकरण प्रभार के रूप में पहले से बुक टिकट की 50% राशि काटी जाती है।