11. विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक को दिया गया प्रमाणपत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा:-12. ऐसा आवेदक विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के रूप में कोई कार्यकलाप जारी नहीं रखेगा। 13. विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक यह सुनिश्चित करेगा कि अभिरक्षक निम्नलिखित के लिए कदम उठाएगा:-(14. जिनकी स्थापना विदेशी उद्यम पूंजी निधि के रूप में की गई है, उदाहरण के लिए:- 15. विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले सभी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यायीन होंगे:-16. विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले सभी निवेश निम् नलिखित शर्तों के अध् यायीन होंगे:-17. सेबी के पास कुल 154 विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक पंजीकृत हैं और उन्हें भारतीय कंपनियों में निवेश की मंजूरी है। 18. यह सुनिश्चित करने के लिए क्या अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों का विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों द्वारा अनुपालन किया जाता है; 19. बोर्ड द्वारा यथा अपेक्षित विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के रूप में अपने क्रियाकलाप से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत करने में विफल होता है; 20. विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक के रूप में आवेदक को प्रमाणपत्र प्रदान करने के प्रयोजन से बोर्ड अर्हकता के लिए निम्नलिखित शर्तों पर विचार करेगा;