11. विवरण-पत्र संशोधित करने और संशोधन अधिसूचना जारी करने के लिए12. आपके बच्चे की सेन के विवरण-पत्र के भाग 2 में विवरण; 13. बोर्ड को 5 हफ्तों के भीतर विवरण-पत्र अवश्य बना लेना चाहिए 14. बोर्ड फैसला करता है कि आगे आपके बच्चे के विवरण-पत्र का रखरखाव नहीं करेगा; 15. यह तथ्य कि विवरण-पत्र के भाग 4 में किसी स्कूल का उल्लेख नहीं किया गया। 16. रेज्यूमे आपकी योग्यता और आपसे जुड़ी तमाम बातों का एक बेहद संक्षिप्त विवरण-पत्र होता है। 17. आपके बच्चे के पुनः मूल्यांकन के बाद, बोर्ड विवरण-पत्र में संशोधन न करने का फैसला करता है। 18. कम्पनी अपने विवरण-पत्र या ‘प्रास्पेक्टस ' के जरिये निवेशकों को अपने शेयर खरीदने के लिये आमंत्रित करती है। 19. औपचारिक मूल्यांकन करने के बाद आपके बच्चे की सेन का विवरण-पत्र जारी न करने का फैसला करता है। 20. सभी जानकारी मिलने के बाद, बोर्ड को अवश्य तय करना होता है कि विवरण-पत्र बनाया जाए या नहीं।