यदि रोजगार चोट से आंशिक या स्थाई अशक्तता होती है तो स्थाई अपंगता हितलाभ (बीमाकृत व्यक्ति की मृत्युपर्यन्त) देय होगा ।
22.
यदि रोज़गार चोट आंशिक या पूर्ण / स्थाई अपंगता में परिणत हो जाती है तो स्थाई अपंगता हितलाभ बीमाकृत व्यक्ति को आजीवन देय है. »
23.
अस्थायी अपंगता हितलाभ नकदी रूप में रोजगार चोट के स्वस्थ होने तक मजदूरी की 70 प्रतिशत की दर से अदा किया जाता है ।
24.
यदि अस्थायी अपंगता हितलाभ अवधि 3 दिनों (दुर्घटना दिवस रहित) से कम है तो, यदि अन्यथा पात्र है, बीमारी हितलाभ अदा किया जाएगा ।
25.
अस्थायी अपंगता हितलाभ: अस्थायी अपंगता हितलाभ जब तक अपंगता रहती है अस्थायी अपंगता हितलाभ मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
26.
अस्थायी अपंगता हितलाभ: अस्थायी अपंगता हितलाभ जब तक अपंगता रहती है अस्थायी अपंगता हितलाभ मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
27.
अस्थायी अपंगता हितलाभ: अस्थायी अपंगता हितलाभ जब तक अपंगता रहती है अस्थायी अपंगता हितलाभ मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।
28.
अस्थायी अपंगता हितलाभ की समाप्ति के बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच के लिए तुरंत आवेदन करें | सलाह मिलने पर चिकित्सा निर्देशी / बोर्ड के समक्ष उपस्थित हों |
29.
पत्र दिनांक 03. 01.2013 नीति-हितलाभ द्वारा जारी, विषय:-मुद्रास्फीति के कारण स्थायी अपंगता हितलाभ और आश्रितजन हितलाभ के वास्तविक मूल्य मे आई कमी की प्रतिपूर्ति के लिए वृद्धि प्रदान करना ।
30.
(क) एक कर्मचारी जो रोजगार चोट या व्यावसायिक चोट से पीड़ित है और कार्य करने के लिए अस्थायी असमर्थता के लिए प्रमाणित है, को अस्थायी अपंगता हितलाभ देय है ।
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