21. इस प्रकार यदि निश्चित इरादे और जानकारी से किसी की हत्या हो जाती है तो यह अभियोज्य नरहत्या होगी। 22. लेकिन यदि मृत्यु बिना किसी ऐसे इरादे अथवा जानकारी के हो जाती है तो यह अभियोज्य नरहत्या नहीं होगी। 23. अभियोज्य नरहत्या (अर्थात् अवैध नरहत्या) या तो हत्या की श्रेणी में आती है या हत्या की श्रेणी में नहीं आती।24. अभियोज्य नरहत्या (अर्थात् अवैध नरहत्या) या तो हत्या की श्रेणी में आती है या हत्या की श्रेणी में नहीं आती।25. जान लेने के इन सभी मामलों में मानववध अथवा अभियोज्य नर हत्या का, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती, छोटा अपराध होता है। 26. जान लेने के इन सभी मामलों में मानववध अथवा अभियोज्य नर हत्या का, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती, छोटा अपराध होता है। 27. (१) वे जो अभियोज्य नरहत्या के अंतर्गत आते हैं (धारा २९९) किंतु हत्या की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते (धारा ३०० की चार उपधाराएँ); और 28. हत्या अथवा अभियोज्य नरहत्या का प्रयत्न-हत्या का प्रयत्न एक पृथक् अपराध है और इसके लिए धारा ३०७ के अंतर्गत दंड दिया जाता है। 29. हत्या अथवा अभियोज्य नरहत्या का प्रयत्न-हत्या का प्रयत्न एक पृथक् अपराध है और इसके लिए धारा ३०७ के अंतर्गत दंड दिया जाता है। 30. (१) वे जो अभियोज्य नरहत्या के अंतर्गत आते हैं (धारा २९९) किंतु हत्या की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते (धारा ३०० की चार उपधाराएँ); और