उपधारा (17) के खंड (क) के अनुसार नगर प्रमुख के उस उपधारा में मिली हुई अवधि के भीतर कार्य करने में असफल रहने पर, राज्य सरकार आज्ञा में निर्दिष्ट दिनांक से उसे हटा देगी तथा इस प्रकार हटाया गया कोई व्यक्ति इस अधिनियम में अन्यत्र कहीं कोई बात होने पर भी अनुगामी सामान्य निर्वाचनों से पूर्व होने वाली किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये पुनः निर्वाचित होने के लिये पात्र न होगा।
22.
[(8)किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग या नामनिर्देशन की समाप्ति के कारण से या किसी अन्य कारण से होने वाली आकस्मिक रिक्ति की दशा में ऐसी रिक्ति नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी, तथा ऐसी रिक्ति के भरे जाने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति उतनी अवधि तक उस पद पर रहेगा, जितनी अवधि तक कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया है, उस पद पर रहता और उससे अधिक नहीं.]
23.
28. सभासदों के पद की आकस्मिक रिक्ति-यदि किसी सभासद की पदावधि समाप्त होने के पूर्व उसके स्थान की रिक्ति, उसकी मृत्यु तथा त्याग-पत्र अथवा अन्य किसी कारण से हो जाय, तो ऐसी रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र दूसरा सभासद यथाशक्य उसी रीति से, किन्तु इस अधिनियम में एतदर्थ बनाये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए निर्वाचित किया जाएगा, जो सामान्य निर्वाचन में सभासदों के निर्वाचन के लिये इस अधिनियम द्वारा तथा उसके अधीन उपबन्धित हो:
24.
65. राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन-(1) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है।
25.
65. राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन-(1) राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है।
26.
कनोहर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सूचित किया है कि 17 दिसम्बर 2009 को आयोजित कंपनी की असाधारण आम बैठक (EGM) में सदस्यों ने, अन्य बातों के साथ, सुनील राम, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मेरठ को कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पारित किया है ताकि वह एस एस गुप्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मेरठ के इस्तीफे के कारण आकस्मिक रिक्ति को भर सके ; पारिश्रमिक पर कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक के निष्कर्ष तक, नियम एवं शर्तें।
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