21. दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर, एस बी आई लाईफ आश्वासित राशि का दुगुना धन नामिती को देगा। 22. संयुक्त खाते के मामले में नामिती का अधिकार सभी खाताधारकों की मृत्यु पर ही उत्पन्न होता है । 23. खातेदार की मृत्यु होने से खातेदार की सहमति-पत्र में दिए गए नामिती व्यक्ति को दावा की राशि दी जाएगी। 24. दावेदार अथवा नामिती के न होने पर कर्मफल की सारी जमा राशि सरकार के खाते में चली जाती है। 25. यदि सह-आवेदक न हो तो पति-पत्नी की गारंटी / अविवाहित व्यक्तियों के मामले में भविष्य निधि के नामिती की गारंटी 26. दुर्घटना, यथा सड़क,रेल,हवाई,अग्नि भवन गिरना,विद्युत भूकम्प इत्यादि में खातेदार की मृत्यु की दशा में खातेदारों के नामिती को रु. 27. जमाकर्ता / ओं की मृत्यु होने पर नामिती कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में खाते में शेष राशि प्राप्त कर सकेगा. 28. • दावा फॉर्म-मृतक खाता धारकों के संबंध में उत्तरजीवी / नामिती खण्ड के बिना वाले खातो के तहत शाखा 29. नामिती कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड द्वारा पुष्टि के अधीन है, के लिए एक पांच साल, अक्षय शब्द की सेवा के लिए.30. खातेदार की मृत् यु होने से खातेदार की सहमति-पत्र में दिए गए नामिती व् यक्ति को दावा की राशि दी जाएगी।