शिक्षा का अधिकार विधेयक 86 वें संविधान संशोधन को कानूनी रूप से अधिसूचित कर सकता है, जिसमें 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
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आजादी के 61 साल बाद भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार विधेयक को मंजूरी दी है, जिससे 6 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना मौलिक अधिकार बन गया है।
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निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के प्रावधानों पर नजर रखने के लिए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीपीसीआर) को एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
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45 में राज्य को संविधान लागू होने से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरा होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रावधान बनाने की ज़िम्मेदारी दी गयी थी।
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1 [21 क. शिक्षा का अधिकार-राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।
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इस दिन 1 अप्रैल, 2010 को शिक्षा के अधिकार का कानून लागू होने के साथ ही 6 से 14 वर्ष के हर बच्चे को पड़ोस के स्कूल में (निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा) प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है।
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मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित अध्याय-३ में जोड़े गये अनुच्छेद २१-क में उल्लिखित है कि-“राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे, छः वर्ष की आयु से चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा।
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लेकिन 1950 में किया गया यह वादा आज लगभग 60 वर्षों के पश्चात साकार होता हुआ नजर आ रहा है, जिसे केन्द्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2010 को इसे ‘ बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 ' बनाया गया।
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बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 45 अशिक्षा को दूर करने के उद्देश्य से राज्य को 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का निदेश देता है ।
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बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 45 अशिक्षा को दूर करने के उद्देश्य से राज्य को 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का निदेश देता है ।
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