21. -व्यावसायिक पुनर्गठन: व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र में व्यावसायिक पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे स्थायी अपंगता बीमाकृत व्यक्ति को । 22. 1. प्रभावित व्यक्तियों को बेरोजगार घोषित होने की तिथि पर बीमाकृत व्यक्ति के अर्थ के रूप में होना चाहिए। 23. यह व्यय 1200 /-रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार एकक प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अंतर्गत किया जाता है। 24. -अंत्येष्टि व्यय: बीमाकृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए संबंधियों को रुपये 10,000/-तक भुगतान करना । 25. प्राधिकृत क रा बी चिकित्सकों द्वारा बीमाकृत व्यक्ति को जारी किए गए बीमारी प्रमाण-पत्र के आधार पर छुट्टी प्रदान करें। 26. 3. 01.04.2005 को अथवा उसके बाद बेरोजगार हुए बीमाकृत व्यक्ति ही केवल इस हितलाभ का दावा करने के पात्र होंगे। 27. योजना के अन्तर्गत सभी बीमाकृत व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्य नि: शुल्क, पूर्ण एवं व्यापक चिकित्सा देखरेख के पात्र हैं। 28. यह परिवार के सदस्यों अथवा आश्रितों को किसी बीमाकृत व्यक्ति की असमय मृत्यु के विरूद्ध सुरक्षा की व्यवस्था करती है। 29. स्थायी अपंगता हितलाभ उस बीमाकृत व्यक्ति को दिया जाता है जो रोज़गार चोट के (जिसमें व्यवसायजन्य रोग भी शामिल है) 30. क्या जिस अस्पताल में बीमाकृत व्यक्ति को भेजा गया है या भेजा जाना प्रस्तावित है अपेक्षित सुविधाओं / सेवाओं वाला निकटतम अस्पताल है