21. उस के नाम इन्तकाल खुलने पर ही आप के नाम विक्रय पत्र पंजीकृत हो सकेगा। 22. अपीलार्थी / वादी को जितनी भूमि विक्रय पत्र से बेची गयी है, उतनी भूमि उसके पास है। 23. प्रत्यर्थी / प्रतिवादी संख्या-2,3,4 को गुमराह करते हुए कोई अन्य नम्बर बताकर विक्रय पत्र किया गया है। 24. यानि वादी विक्रय पत्र की दिनांक से प्रष्नगत सम्पत्ति का मालिक काबिज चला आता है। 25. विक्रय पत्र के अनुसार दोनों खसरा नम्बरान से मिली हुई चौहदी एक बतायी गयी है।26. विक्रय पत्र में कौन से साबिक खसरा नम्बर में से कितनी भूमि बेची गयी है?27. विक्रय पत्र में यह बात भी अंकित है कि श्री अतर सिंह नेगी अधिवक्ता हैं।28. महावीर जाट ने गिरवीनामें पर हस्ताक्षर करवाने की बात कहकर हमसे विक्रय पत्र हस्ताक्षर करवा लिये। 29. विक्रय पत्र के अनुसार कोई कब्जा कभी भी वादी को प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है।30. उप पंजीयक के यहाँ पंजीकृत विक्रय पत्र / बैनामा किसी भी स्थाई संपत्ति के स्वामित्व का मूल प्रमाण है।