31. यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है तो उस पर बिना किसी समर्थित गवाही के भरोसा किया जाना चाहिए। 32. यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास उत्पन्न करता है तो उस पर बिना किसी समर्थित गवाही के भरोसा किया जाना चाहिए। 33. अभियोक्त्री के भाई ओमप्रकाश पी0डबल्यू02 व मामी जमना बाई पी0डबल्यू03 ने भी अभियोजन के पक्ष का समर्थन नहीं किया है।34. अभियोक्त्री द्वारा मेडिकल कागज प्रदर्श ए-3 व प्रदर्श ए-4 तथा प्रदर्श ए-5, ए-6 व प्रदर्श ए-7 को भी साबित किया।35. बचाव पक्ष के साक्षी अभियोक्त्री प्रीति व चक्षुदर्शी रोहित भंडारी के बयानों में बिल्कुल भी सन्देह उत्पन्न नहीं कर पाते। 36. उसने अभियोक्त्री को अभियुक्त के साथ जाते नहीं देखा था, उसने अन्दाज से स्कूल में अभियोक्त्री की जन्म तिथि लिखायी थी। 37. उसने अभियोक्त्री को अभियुक्त के साथ जाते नहीं देखा था, उसने अन्दाज से स्कूल में अभियोक्त्री की जन्म तिथि लिखायी थी। 38. क्या आरोपी ने अभियोक्त्री का व्यपहरण या अपरहण उससे विवाह करने के आशय या अयुक्त संभोग करने के लिए किया था? 39. पी. डब्लू. 2 गुलनाज अभियोक्त्री ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कहा कि वह अपनी जन्म तिथि नहीं बता सकती। 40. अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन यह प्रमाणित नहीं कर पाया कि अभियोक्त्री की उम्र घटना दिनांक को 16 वर्ष से कम थी।