अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के लिए ग्राम पंचायत प्रधान के पद, ग्राम पंचायतों में उनकी प्रतिशत आबादी के अवरोही क्रम में चक्रानुक्रम से इस प्रकार से आरक्षित किये जायेंगे कि जहां तक हो सके वहां उसी श्रेणी के लिए पुनः आरक्षित न हों, जिसके लिए वह पूर्व के चुनाव में आरक्षित थे।
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पांचवे, समाचार पत्रों में लेखों द्वारा तथा ज्ञापनों द्वारा खड़ा किया गया एक सवाल है कि हर चुनाव के बाद चक्रानुक्रम से चाहे वह लाटों में किया जाये या किसी और तरह से निर्वाचित सदस्यों में अपने क्षेत्रों की देख-रेख के लिए जरूरी जोश नहीं होगा क्योंकि अगली बार उस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अवसर उसे नहीं होगा।
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प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।
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उपधारा (3) के अधीन आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए किसी निगम में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जायेंगे से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी निगम के विभिन्न कक्षों को ऐसे क्रम में चक्रानुक्रम में आवंटित किये जायेंगे जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय।
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(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख् या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख् या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
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के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
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243 न. स्थानों का आरक्षण-(1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख् या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख् या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
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हजारीबाग: विभावि छात्र संघ का चुनाव बरसात के बाद होगा। डॉ. मंजुला सांगा व कुलसचिव डॉ. सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने बुधवार को संयुक्त रूप से दी। मालूम हो कि नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ इस वर्ष कुलपति डॉ. रवींद्र नाथ भगत ने छात्र संघ चुनाव कराने की घोषणा की थी। विभिन्न छात्र संगठन इस घोषणा से उत्साहित थे। समझा जाता है कि चुनाव नवंबर माह में होगा। दो सदस्यों का कार्य काल हुआ पूरा-विभावि के दो अभिषद सदस्यों का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होगा। चक्रानुक्रम पद्धति के तहत प्राचार्य
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इस व्यवस्था से प्राय: ऐसी सभी क्षेत्र पंचायतें, जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी, सदा के लिए अनुसूचित जाति के लिए तथा वह क्षेत्र पंचायतें जिनमें पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक थी, सदा के लिए पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हो गईं एवं अनारक्षित क्षेत्र पंचायतें भी सदा के लिए अनारक्षित की स्थिति में आ गईं, जिसके फलस्वरूप यह व्यवस्था आगामी निर्वाचन में अपनाने पर संविधान की भावना के अनुरूप क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के पदों में चक्रानुक्रम से आरक्षण करना सम्भव नहीं है।
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