बीमाकृत व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के लिए:-सभी कार्यान्वित क्षेत्रें में जहां बीमाकृत व्यक्ति उपर्युक्तानुसार चिकित्सा देखरेख के हकदार हैं, वहां बीमाकृत व्यक्ति के परिवार के सदस्य चिकित्सा हितलाभ के निम्नलिखित स्तरों में से किसी-न-किसी के हकदार हैं:-
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बीमाकृत व्यक्ति कम से कम पॉच वर्ष बीमित होने के बाद अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत निर्धारित पैमाने के आधार पर स्वयं और अपने पति या अपनी पत्नी के लिए चिकित्सा हितलाभ पाने के हकदार होंगे, बशर्ते कि;
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संघ शासित क्षेत्र् दिल्ली के अलावा, जहां क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा हितलाभ के प्रशासन का सीधा उत्तरदायित्व 1.4.1962 से अपने नियंत्र्ण में ले लिया है, यह चिकित्सा हितलाभ प्रशासन राज्य सरकार का सांविधिक उत्तरदायित्व है | निगम ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै तथा नागदा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश अर्थात्र नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उद्योग केन्द्र में योजना के मौजूदा व्यावसायिक रोग केन्द्रों का प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन करने का उत्तरदायित्व भी ले लिया है |
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संघ शासित क्षेत्र् दिल्ली के अलावा, जहां क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा हितलाभ के प्रशासन का सीधा उत्तरदायित्व 1.4.1962 से अपने नियंत्र्ण में ले लिया है, यह चिकित्सा हितलाभ प्रशासन राज्य सरकार का सांविधिक उत्तरदायित्व है | निगम ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै तथा नागदा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश अर्थात्र नोएडा और ग्रेटर नोएडा के उद्योग केन्द्र में योजना के मौजूदा व्यावसायिक रोग केन्द्रों का प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन करने का उत्तरदायित्व भी ले लिया है |
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बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को अधिनियम की धारा 57 के अधीन प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा हितलाभ का स्तर राज्य सरकार द्वारा राज्य चिकित्सा हितलाभ नियमों के अधीन अधिनियम की धारा 58 (1 एवं 3) के अंतर्गत निगम के परामर्श से निर्धारित किया जाता है | बीमाकृत व्यक्ति तथा/अथवा उसके परिवार के सदस्य को इस प्रकार निर्धारित की गई चिकित्सा सेवाओं से अधिक का दावा करने का अधिकार नहीं है | लाभार्थी उचित चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा तथा प्रसूति उपचार के हकदार हैं
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बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को अधिनियम की धारा 57 के अधीन प्रदान किए जाने वाले चिकित्सा हितलाभ का स्तर राज्य सरकार द्वारा राज्य चिकित्सा हितलाभ नियमों के अधीन अधिनियम की धारा 58 (1 एवं 3) के अंतर्गत निगम के परामर्श से निर्धारित किया जाता है | बीमाकृत व्यक्ति तथा/अथवा उसके परिवार के सदस्य को इस प्रकार निर्धारित की गई चिकित्सा सेवाओं से अधिक का दावा करने का अधिकार नहीं है | लाभार्थी उचित चिकित्सा, शल्य-चिकित्सा तथा प्रसूति उपचार के हकदार हैं
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