31. है विपक्षी संख्या-2 ने जवाब दावा 54ख प्रस्तुत किया जिसमे याचीगण के कथनो से जानकारी के अभाव मे अस्वीकार किया गया है। 32. है विपक्षी संख्या-3 ने जवाब दावा 19ख प्रस्तुत किया जिसमे याचीगण के कथनो से जानकारी के अभाव मे इन्कार किया गया है। 33. उपरोक्त निर्णय विधि की व्यवस्था से इस मामले में दाखिल किया गया जवाब दावा ग्राम प्रधान के चरित्र को संदिग्ध बना देता है। 34. जवाब दावा को देखने से यह प्रकट होता है कि एक ही प्रकार का प्रतिवाद पत्र दोनों प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है।35. पत्र विपक्षी संख्या-1 द्वारा जवाब दावा 20ख मय षपथ 21ख प्रस्तुत किया गया हैजिसमे दुर्घटना होना जबकि विपक्षी संख्या-2 द्वारा स्वीकारकिया गया है। 36. विपक्षी मो. यायुब एवं राम अभिलाष वाहन स्वामी की ओर से पर्याप्त तामीला के बावजूद कोई जवाब दावा दाखिल नहीं किया गया है। 37. परन्तु प्रतिवादीगण के जवाब दावा के आधार पर न्यायालय द्वारा असंयोजन व पक्ष बनाये जाने के बाबत वाद बिन्दु सं. 4 विरचित किया था। 38. विपक्षी संख्या-1 की ओर से अपना जवाब दावा 38 ख से दाखिल किया गया और याची का प्रष्नगत बस में परिचालक होना स्वीकार किया। 39. विपक्षी संख्या-3ने जवाब दावा 16ख प्रस्तुत किया है दुर्घटना के समय चालक के पास वैध जिसमे याचीगण के कथनो से इन्कार किया गया है। 40. है विपक्षी संख्या-2 ने जवाब दावा 40ख प्रस्तुत किया जिसमे याचीगण के कथनो से जानकारी के अभाव मे मृतक की इन्कार किया गया है।