जबकि विपक्षी सं0-2 द्वारा अपने लिखित उत्तर के पैरा-12 में यह स्पष्टतः स्वीकार किया गया कि उत्तरदाता के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति था और उक्त वाहन सं0-यू0पी0 03-2557 विपक्षी सं0-3 दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं0लि0, शाखा कार्यालय पीलीभीत से पॉलिसी संख्या-252609/31/2010/571 से तृतीय पक्षकार हेतु असीमित दायित्वों के लिए वैध एवं प्रभावी रूप से बीमित था।
32.
उक्त कथित दुर्घटना की तिथि को उत्तरदाता विपक्षी के उक्त वाहन सं0-यू0ए0 03-2972 के समस्त कागजात वैध एवं प्रभावी थे तथा वाहन के चालक के पास उक्त कथित तिथि को वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति था एवं विपक्षी उत्तरदाता का उक्त वाहन विपक्षी सं0-3 दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं0लि0, शाखा कार्यालय रूद्रपुर से करवनोट सं0-710364 से तृतीय पक्षकार हेतु असीमित दायित्वों के लिए बीमित था।
33.
उक्त कथित दुर्घटना की तिथि को विपक्षी के द्वारा चलाए जा रहे. 3. उक्त वाहन सं0-यू0ए0 03-2972 के समस्त कागजात वैध एवं प्रभावी थे तथा विपक्षी के पास उक्त कथित तिथि को वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति था एवं विपक्षी उत्तरदाता का उक्त वाहन विपक्षी सं0-3 दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं0लि0, शाखा कार्यालय रूद्रपुर से करवनोट सं0-710364 से तृतीय पक्षकार हेतु असीमित दायित्वों के लिए बीमित था।
34.
वाहन के चालक के पास दुर्घटना की तिथि को वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति था एवं विपक्षी उत्तरदाता का उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन विपक्षी सं0-2 बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कं0 लि0 शाखा कार्यालय 201-201 ए, द्वितीय मंजिल, आई0टी0एल0ट्विन टावर, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, दिल्ली से पॉलिसी सं0-ओ0जी0-08-1104-1803-00004021 से तृतीय पक्षकार एवं वाहन में नियुक्त कर्मकार/श्रमिकों हेतु असीमित दायित्वों के लिए वैध एवं प्रभावी रूप से बीमित था।
35.
जबकि विपक्षी सं0-2 द्वारा अपने लिखित उत्तर के पैरा-10 में यह स्पष्टतः स्वीकार किया गया कि उत्तरदाता के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति था और उक्त वाहन सं0-यू0पी0 21एल-9765 (महिन्द्रा पिकप) विपक्षी सं0-3 नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0, शाखा कार्यालय प्रथम तल 106, पालिका भवन, सैक्टर-13, रिंग रोड आर0के0 पुरम नई दिल्ली से पॉलिसी संख्या-360900/31/08/6300005794 से तृतीय पक्षकार हेतु असीमित दायित्वों के लिए वैध एवं प्रभावी रूप से बीमित था।
36.
जब आवेदक दोनों वाहनों के लिए तृतीय पक्षकार है, तब ऐसी दशा में मोटरसाईकिल के मालिक और बीमा-कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है, तो उसका कोई प्रभाव आवेदक के प्रकरण पर नहीं पड़ता है और स्वयं उसके द्वारा यह कहा गया है, कि-वह मोटरसाईकिल पर पीछे बैठा था और मोटरसाईकिल का चालन उसके द्वारा नहीं किया जा रहा था, तब ऐसी दशा में यह नहीं माना जा सकता है, कि-आवेदक जिस मोटरसाईकिल पर बैठा था।
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