31. वर्ष 2008-09 के निर्धारण वर्ष से ही इस प्रकार के शेयर लाभ पर एफबीटी देय होगा। 32. पूर्व वर्ष के बाद आने वाले वित्तीय वर्ष को निर्धारण वर्ष के रूप में जाना जाता है। 33. में निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए आयर की विवरणी दाखिल करने की देश तिथि को बढ़ा दिया 34. ऐसे वेतनभोगियों को निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए अब रिटर्न भरने की जरुरत नहीं होगी। 35. तक है, उनके लिए निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए, जो कि 31 जुलाई, 2011 तक देय होगी, 36. पूर्व वर्ष के बाद आने वाले वित्तीय वर्ष को निर्धारण वर्ष के रूप में जाना जाता है। 37. यह संशोधन१ अप्रैल, १९८६ से प्रभावी और तदनुसार निर्धारण वर्ष १९८५-८६ औरपश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा. 38. उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद राज्य के राज्य-चिह्न और राज्य प्रतीकों का निर्धारण वर्ष 2001 में किया गया। 39. निर्धारण वर्ष वह वर्ष होता है, जिसमें पूर्व वर्ष में उपार्जित वेतन कर योग् य होता है।40. निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए अधिसूचित रिटर्न फार्म आईटीआर एक से लेकर आठ तक जारी किए गए हैं।