31. खतरनाक नौभार के आयात और निर्यात (प्रत्येक) के लिए तीन दिन नःशुल्क अवधि 32. सीमा शुल्क औपचारिकताओं की पूर्ति पश्चात पोर्ट पर निर्यात नौभार उतारने के लिए निर्यात 33. नौभार परिवहन के लिए वाहनों को गेट पास और व्यवसायिक गेट पास जारी करना34. खतरनाक नौभार की हालत में पोर्ट को पूर्व सूचना देकर प्रयोक्ता सुरक्षा संबंधी सुनिश्चितता 35. प्रथम आओ प्रथम पाओ / नौभार आवश्यकताओं व सरकारी निर्देशों के अनुसार बर्थ का पारदर्शी 36. थोक, ब्रेक बल्क, कंटेनर तथा तरल नौभार के प्रहस्तन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएँ बढ़ाना । 37. समस्त नौभार प्रहस्तन कार्य अर्थात् नौभार प्राप्त करने, उसके भंडारण तथा सुपुर्दगी के प्रभारी । 38. समस्त नौभार प्रहस्तन कार्य अर्थात् नौभार प्राप्त करने, उसके भंडारण तथा सुपुर्दगी के प्रभारी । 39. सीमा शुल्क औपचारिकताओं की पूर्ति पश्चात पोर्ट से आयात नौभार की माल छुड़ाई लेने के 40. नौभार के त्वरित आवागमन के लिए पोर्ट क्षेत्र के भीतर और बाहर पूर्णतया विकसित सड़क-तंत्र ।