31. प्रवेश समिति के एक मामले के आधार द्वारा मामले पर प्रत्येक उम्मीदवार का आकलन है.32. तदोपरान्त छात्र अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत होतें हैं। 33. 2. 1 और प्रवेश समिति के उम्मीदवार के सदस्यों की पाठ्यचर्या Vitae प्रोफाइल के विश्लेषण. 34. नामांकन के बाद यह मामला सामने आने पर प्रवेश समिति ने दाखिला निरस्त कर दिया। 35. प्रवेश समिति ऐसे मामलों में एक मामले के आधार द्वारा मामले पर पात्रता निर्धारित करता है.36. बैठक में कुलसचिव डॉ. डीएस चंदेल सहित अन्य अधिकारी व प्रवेश समिति के सदस्य उपस्थित थे। 37. प्रवेश समिति मेरिट से दाखिला लेने, प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने व उसकी तिथियों का एलान करेंगी।38. 5. प्रवेश समिति किसी भी व्यक्ति का प्रवेश बिना कारण बताये हुए निरस्त कर सकती है। 39. प्रवेश समिति ऐसे मामलों में एक मामले के आधार द्वारा मामले पर पात्रता निर्धारित करता है.40. प्रवेश समिति के साथ एक व्यक्तिगत साक्षात्कार के चयन प्रक्रिया के अंत में आयोजित किया जाता है.