31. अब कर राशि के लिए, वित्त अधिनियम में निर्धारित अधिभार के रूप में आयकर के प्रतिशत को शामिल किया जाता है। 32. आयकर अधिनियम के अंतर्गत, प्रत् येक निर्धारिती द्वारा प्रत् येक वर्ष वित्त अधिनियम के अंतर्गत नियत दरों पर आयकर संदेय है। 33. इसके अतिरिक्त, वे वार्षिक वित्त अधिनियम के अधीन उनकी कर योग्य आय पर कर की रियायती दर का लाभ भी प्राप्त करते हैं। 34. आयकर अधिनियम के अधीन, आयकर प्रत् येक वर्ष वित्त अधिनियम के द्वारा नियत दारों पर प्रत् येक निर्धारिती द्वारा देय होता है। 35. सहकारी समिति पर वार्षिक वित्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा ख के अधीन निर्धारित दरों पर कर लगाया जाता है। 36. निम्नलिखित खंड 88 बी को 1. 4.1998 से वित्त अधिनियम , 1997 द्वारा वर्तमान धारा 88 बी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 37. एक बार अनुमोदित किया गया बिल वित्त अधिनियम बन जाता है और उसमें दिए गए प्रावधानों को आयकर अधिनियम में शामिल किया जाता है। 38. आयकर अधिनियम वित्त अधिनियम द्वारा वार्षिक संशोधनों के अधीन होता है, जिसमें आय कर तथा संगत वर्ष के अन्य करों का उल्लेख होता है। 39. इस प्रकार प्राप्त की गई निवल आय के लिए, संबद्ध वर्ष हेतु वित्त अधिनियम के अनुसार ‘'कर दर'' सहकारी समितियों पर लागू होती है। 40. सहकारी समिति वार्षिक वित्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 के पैरा ‘ख ' के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार कर में प्रमार्य है।