दिनांक 3-9-2010 (के0डी0भट्ट) सत्र न्यायाधीश, ऊधम सिंह नगरपिटीशनर का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि पिटीशन मृतक डा0 राजीव कुमार सिंह के विधिक प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी हैं।
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पार्षद महेश धन्ना, मोहन मुरारी एवं राजेंद्र भांबू के विधिक प्रतिनिधि ने विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता चिड़ावा के खिलाफ याचिका स्थगन के साथ न्यायालय सिविल न्यायाधीश के समक्ष पेश की।
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याची रोशन लाल की शादी नहीं हुई थी तथा उसकी मां धनपतिया के मरने के कारण याचीगण उसके विधिक प्रतिनिधि हैं जो याचिका में अभिकथित धनराशि बतौर प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी है।
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अगले दिन ही मृतक के एक और विधिक प्रतिनिधि का पता लगा और उस के लिए आवेदन दिया गया तो जज ने तुरंत पत्रावली अदालत में मंगा कर उसे भी साथ ही नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया।
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अगले दिन ही मृतक के एक और विधिक प्रतिनिधि का पता लगा और उस के लिए आवेदन दिया गया तो जज ने तुरंत पत्रावली अदालत में मंगा कर उसे भी साथ ही नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया।
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इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता याचीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक बंशीलाल के स्थान पर इस याचिका में प्रतिस्थापित उनके विधिक प्रतिनिधि व आश्रित मृतक के सम्पत्ति से सम्बंधित क्षति को पाने के हकदार होंगे।
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किसी व्यक्ति जिस पर अनुचित प्रभाव का उपयोग किया गया हो वह तो निश्चित रूप से इस आधार का उपयोग कर ही सकता है, उस की मृत्यु के उपरांत उस के उत्तराधिकारी व विधिक प्रतिनिधि भी इस आधार पर मुकदमा कर सकते हैं।
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बीमा कम्पनी की ओर से एक अन्य विधि दृष्टान्त न्यू इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0 बनाम अन्तरयामी पुरोहित व अन्य 2009 (3) टी0ए0सी0 210 (उडीसा) में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारणा की गयी कि प्रतिकर की धनराशि वह व्यक्ति पा सकता है, जो विधिक प्रतिनिधि हो और वह मृतक के उपर निर्भर हो।
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इस समबन्ध में 2008ए0आई 0 सी0सी0 श्रीमती हफीजु ल बे ग म बनाम इकराम हक इत्यादि पे ज-80 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि मोटर / वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विधिक प्रतिनिधि वह है जो किसी व्यक्ति के मृत्यु के फलस्वरूप जिसकी मृत्यु वाहन दुर्घटना में हुई हो उसकी क्षति हुई हो तथा यह आवश्यक नहीं है कि मृतक की वह पत्नी, पति, मॉ, बाप, या बच्चे हो बल्कि कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के वाहन दुर्घटना में मृत्यु से क्षति उठाता है वह विधिक प्रतिनिधि की श्रेणी में आता है।
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इस समबन्ध में 2008ए0आई 0 सी0सी0 श्रीमती हफीजु ल बे ग म बनाम इकराम हक इत्यादि पे ज-80 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि मोटर / वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विधिक प्रतिनिधि वह है जो किसी व्यक्ति के मृत्यु के फलस्वरूप जिसकी मृत्यु वाहन दुर्घटना में हुई हो उसकी क्षति हुई हो तथा यह आवश्यक नहीं है कि मृतक की वह पत्नी, पति, मॉ, बाप, या बच्चे हो बल्कि कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के वाहन दुर्घटना में मृत्यु से क्षति उठाता है वह विधिक प्रतिनिधि की श्रेणी में आता है।
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