वाद बिन्दु संख्या 1 के निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि यह दुर्घटना केवल प्रश्नगत ट्रक संख्या एम0 पी0 17सी / 0958 के चालक के तेजी एवं लापरवाही के फलस्वरूप घटित हुई, जिसमें याचिनीगण बातून बीबी एवं हाजिरा बीबी को साधारण प्रकृति की चोटें आयीं।
32.
उल्लेखनीय है कि याचिनीगण को इस दुर्घटना में केवल साधारण प्रकृति की ही चोटें आयीं हैं, उनकी चोटों और उपचार की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक याचिनी को दवा व इलाज के मद में 2,000/-2,000/-रूपये दिलाया जाना उचित व न्यायसंगत होगा।
33.
मेडिकल रिपोर्ट में आघात नं0-1, 3 व 4 को ब्लण्ड आब्जेक्ट द्वारा कारित किया गया बताया गया है, आघात नं0-2 के विषय में डाक्टर के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट में कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं की गयी है तथा सभी चोटों को साधारण प्रकृति का बताया गया है।
34.
इस प्रकार याचिनी द्वारा अपनी याचिका में दर्शायी गयी चोटों तथा उसके समर्थन में पी0 डब्लू0-1 के रूप में शपथपूर्वक दिये गये बयान तथा दाखिल उपरोक्त चिकित्सीय सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि याचिनी को इस दुर्घटना में साधारण प्रकृति की चोटें आयीं थी।
35.
मेरी राय में उपरोक्त चोट किसी ठोस कुदआले से आनी संभव थी तथा चुटैल को आयी चोटें लगभग एक दिन अंदर की थी, चोट साधारण प्रकृति की थी, मेरी राय में चुटैल को गले में जो चोट आयी थी, गले को पकड़ने पर नाखून लगने से आनी संभव है।
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उक्त तथ्य को गवाह पी0डब्ल्यू-2 डा0 पी0एस0बसेड़ा, जिसके द्वारा याची का ईलाज किया गया, के द्वारा अपनी 10 साक्ष्य में स्वीकार किया गया है कि ‘‘ दिनांक 8-5-2008 को घायल ठीक होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया था, घायल का कोई अंग भंग या अक्षमता नहीं है, चोट साधारण प्रकृति की हैं‘‘।
37.
अधीनस्थ न्यायालय ने यह अपने आदेश में यह उल्लेखित किया है, कि-आवेदक ने ऐसी स्थिति नहीं बताई है, जिससे कि-उसे हाजिरी माफी दी जा सके, लेकिन यह पर्याप्त आधार नहीं कहा जा सकता है, क्योकि-जब कोई व्यक्ति बाहर कार्य कर रहा हो और अपराध भी साधारण प्रकृति का हो और व्यक्ति यदि बाहर रहता है।
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इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि यह दुर्घटना उपरोक्त दिनांक, स्थान व समय पर मोटर साइकिल चालक एवं प्रश्नगत बस संख्या डी0 एल0 1पी ए/5330 के चालक की लापरवाही एवं योगदायी उपेक्षा के परिणामस्वरूप घटित होना एवं इसी दुर्घटना में याचिनी को साधारण प्रकृति की चोटें आना साबित होती हैं।
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पी0ड0-2 के डाक्टरी मुआयने को पी0ड0-3 डा0 एस0के0जैन ने साबित किया है और उसने कहा है कि प्रदर्ष क-3 में पाई गई चोटें साधारण प्रकृति की हैं, कुन्दआले से आना सम्भव है, चोटें 3 से 4 दिन पुरानी हैं और ये दिनांक 18-8-08 को दिन के 11.30 बजे आनी सम्भव हैं तथा ये पत्थर फेंकने से आनी सम्भव हैं।
40.
उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों चुटैलों के बदन पर आई चोटें गिरने से नहीं आ सकती, कु0 दीपा के हाथ पर चारा काटने की मषीन से भी आ सकती है, दीपक व दीपा के सिर की चोट गिरने से भी आ सकती हैं, चोट नं01 को छोड़ कर दीपा को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी।
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