31. यद्यपि यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतका की मृत्यु असमान्य परिस्थितियों में जहर के सेवन से हुयी है। 32. यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अंशू श्रीमती अंजू का पुत्र एवं दीक्षा श्रीमती अंजू की पुत्री है। 33. उभय पक्ष के मध्य यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उभय पक्ष मई-जून 2003 से अलग रह रहे है। 34. कि स्वीकृत तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नही होती जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा-58 में प्राविधान है। 35. है उभय पक्ष के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी और उसे 6000-00 रूपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है। 36. स्वीकृत तथ्य है कि छत्तीसगढ़ी भाषा दो करोड़ से भी ज्यादा लोगों के द्वारा व्यवहृत की जाने वाली भाषा है।37. इस मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्तगण का घर मृतका के मायके से लगभग 150 कि0मी0 दूर है। 38. उभय पक्ष के मध्य यह भी स्वीकृत तथ्य है कि विपक्षी भारतीय सेना मे नवीं गढवाल राइफल मे कार्यरत है। 39. उभय पक्ष के मध्य यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनॉक 12. 5.1999 को उभय पक्ष के मध्य विवाह अनुश्ठापित हुआ था। 40. दिनांक 14. 1.2004 को अपीलार्थी संख्या 1 विजयकान्त गुप्ता एवं प्रत्यर्थिनी श्रीमती उर्मिला गुप्ता की शादी होना एक स्वीकृत तथ्य है।