31. 4. अनिवासी अप्रतिदेय जमाएँ एक बार मात्र उपहार कर से मुक्त हैं, अगर हिताधिकारी एक अनिवासी भारतीय हैं । 32. हिताधिकारी महिला श्रमिक द्वारा प्रपत्र में हितलाभों का स्थानीय श्रम अधिकारी अथवा मंडल में आवेदन भरकर जमा कराया जाएगा।33. इस योजना के अंतर्गत ई. सी.एस. प्रयोगकर्ता का बैंक प्रायोजक बैंक तथा ई.सी.एस हिताधिकारी खाता धारक डेस्टीनेशन खाता धारक कहलाता है। 34. प्रशन 16 क्या हिताधिकारी के खाते में क्रेडिट हुए धन की पावती प्रेषक ग्राहक द्वारा प्राप्त की जाती है? 35. हिताधिकारी पुरुष श्रमिक को उसके मासिक औसत वेतन की दर से 15 दिन के पितृत्व प्रसूति हितलाभ की पात्रता होगी।36. हिताधिकारी बैंक को निधि अंतरण संदेश प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर हिताधिकारी के खाते में जमा देनी पड़ती है.37. हिताधिकारी बैंक को निधि अंतरण संदेश प्राप्त होने के दो घंटे के भीतर हिताधिकारी के खाते में जमा देनी पड़ती है. 38. प्राप्तकर्ता बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मैसेज को प्रोसेस करता है तथा क्रेडिट हिताधिकारी के खातों में संचालित करता है। 39. 4. अनिवासी अप्रतिदेय जमाएँ एक बार मात्र उपहार कर से मुक्त हैं, अगर हिताधिकारी एक अनिवासी भारतीय हैं । 40. हिताधिकारी , ऋण की कुल राशि के २५ प्रतिशत के आधार पर निकाली गयी पूंजीगत सहायतासरकार से प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.