41. आदिवासियों और उनकी जमीनों की रक्षा के लिए संविधान की 5 वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने वाले कई प्रावधान हैं। 42. इस योजना के तहत लाभार्थी को पूंजी का 10 % हिस्सा एवं अनुसूचित क्षेत्र के कुल व्यय की 20 % राशि देना होता है। 43. अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी खाता जमीन को कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति या संघ को खनन के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है।44. अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी खाता जमीन को कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति या संघ को खनन के लिए आवंटित नहीं किया जा सकता है।45. अगर अनुसूचित क्षेत्र में गैर मजूरवा जमीन पर भी खनिज निकालना हो तो उसे गैर आदिवासियों / संघ को आवंटित नहीं किया जा सकता है। 46. जयपाल सिंह ने कहा कि हर स्थान पर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति को साथ-साथ लिखना चाहिए ताकि सारे आदिवासी इसमें शामिल हो जाएं। 47. 1. संविधान की पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 (1) कहता है कि प्रत्येक राजय में जहां अनुसूचित क्षेत्र है एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना होगी। 48. ड. अनुसूचित क्षेत्र में लघु खनिज पदार्थ के उत्खनन के लिए लईसेंस या लीज देने के पूर्व ग्राम सभा या पंचायत की सिफारिश लेना अनिवार्य होगा। 49. ड. अनुसूचित क्षेत्र में लघु खनिज पदार्थ के उत्खनन के लिए लईसेंस या लीज देने के पूर्व ग्राम सभा या पंचायत की सिफारिश लेना अनिवार्य होगा। 50. अनुसूचित क्षेत्र अब सरकारी निति व नियति में खोट के कारण शोषण, कुशासन, व भ्रष्टाचार के जीते जागते उदहारण बन का रह गए हैं.