41. ऐसी परिस्थिति में यह निष्कर्षित किया जाता है कि दुर्घटना में ट्रक मालिक आवश्यक पक्षकार नहीं है। 42. क्या प्रश्नगत टैªक्टर चालक याचिका में आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने के कारण असंयोजन का दोष है? 43. क्या याचिका आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने के कारण दूषित है जैसा कि विपक्षी संख्या-3 का कथन है? 44. यह भी कहा गया कि याचिका में मोटरसाईकिल के पंजीकृत स्वामी व उसकी बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार है। 45. वाद बिन्दु संख्या 6 यह है कि क्या याचिका में आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने का दोष है? 46. जिन मामलों में कलेक्टर आवश्यक पक्षकार होगा, तब समिति संबंधित विभाग की सहायता से मामले का परीक्षण करेगी। 47. इस अपील में आवश्यक पक्षकार बनाने जाने के लिए कोई आवश्यकता प्रतीत न होने पर आवेदन अस्वीकार किया गया। 48. अतः याचिका में दुर्घटना के वक्त अन्तर्लिप्त अन्यंत्र वाहन के स्वामी व उसकी बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार नहीं हैं। 49. आवश्यक पक्षकार के संयोजन हेतु आवश्यक आदेश पारित किया गया है और उक्त बिन्दु का निस्तारण त्रुटिपूर्ण नहीं है।50. यह भी कहा गया कि प्रश्नगत मोटरसाईकिल का पंजीकृत स्वामी व उसकी बीमा कंपनी याचिका में आवश्यक पक्षकार है।