जनपद पंचायत अकलतरा के उपाध्यक्ष श्री आर. के.शर्मा की गौण खनिज की राशि जनपद पंचायत को उपलब्ध कराने के जवाब में पंचायत मंत्री श्री नेताम ने जानकारी दी कि शासन द्वारा गौण खनिज की रायल्टी की राशि जिला पंचायत के माध्यम से खनिज क्षेत्र वाले गांवों की पंचायतों को उपलब्ध कराई जाती है।
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मुरैना 24 जनवरी 0 8 / / कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने ग्राम वुढर्रा (भारोली) जिला भिण्ड निवासी श्री राकेश सिंह कुशवाह को मुरैना तहसील के ग्राम अर्दोनी में सर्वे नम्वर 1209 और 1269 के 4 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत गौण खनिज फर्सी पत्थर का उत्खनि पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है ।
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जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर. के. मिश्रा ने बताया कि गौण खनिज राजस्व मद से जनपद पंचायत बरई के ग्राम शंकरपुर में स्थल जल प्रदाय योजना के अंतर्गत नलकूप खनन, पाइप लाइन एवं टंकियों के निर्माण के लिये 3 लाख 46 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है ।
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राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब जल उपभोक्ता संथाओं को भी ग्राम, जनपद व जिला पंचायत की भांति सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से कराये जाने वाले कार्यों के लिये शासकीय भूमि से गौण खनिज निकालने के लिये रॉयल्टी तथा उत्खनि पट्टा से छूट प्राप्त होगी।
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राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब जल उपभोक्ता संथाओं को भी ग्राम, जनपद व जिला पंचायत की भांति सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से कराये जाने वाले कार्यों के लिये शासकीय भूमि से गौण खनिज निकालने के लिये रॉयल्टी तथा उत्खनि पट्टा से छूट प्राप्त होगी।
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अवैध भंडारण के लिये सद्भाव इंजीनियरिंग पर जुर्माना कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भरत यादव ने शासकीय भूमि पर गौण खनिज गिट्टी के अवैध भंडारण के लिये सिवनी से होकर जाने वाले चतुष्गामी मार्ग निर्माण एजेंसी मेसर्स सद्भाव इंजीनियरिंग प्रा. लि. कंपनी, कैम्प बटवानी तहसील व जिला सिवनी पर 2 करोड 41 लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
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शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत रेत खनिज के जो उत्खनन पट्टे (क्वारी लीज) स्वीकृत हैं, उनकी अवधि समाप्ति पश्चात इन रेत खदानों का आवंटन भी मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अध्याय-6 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार नीलाम कर किया जाये।
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शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के तहत रेत खनिज के जो उत्खनन पट्टे (क्वारी लीज) स्वीकृत हैं, उनकी अवधि समाप्ति पश्चात इन रेत खदानों का आवंटन भी मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अध्याय-6 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार नीलाम कर किया जाये।
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दूसरी ओर खनिज विभाग ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि 5 हेक्टेयर से कम के गौण खनिज की नई खदानों, नवीनीकरण, नीलाम में स्वीकृत खदानों या अस्थाई अनुज्ञा-पत्र के जो प्रकरण पूर्व पर्यावरण अनुमति के अभाव में लम्बित हैं, उन सभी से निर्धारित आवेदन तथा परिशिष्ट में जानकारी तैयार करवाकर आवेदक के माध्यम से 25 अक्टूबर तक प्रस्तुत करवाया जाये।
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उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनी के खिलाफ गौण खनिज नियम के तहत कार्रवाईनहीं होने से सरकार को करीब पचास करोड़ रुपए की हानि हुई, लेकिन खनिज मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सदस्य के इस आरोप को नकारते हुए कहा कि उक्त कंपनी के खिलाफ गड़बड़ी का कोई मामला नहीं है फिर भी यदि सदस्य कोई जानकारी देते हैं तो इसकी जांच करा ली जाएगी।
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