लोक लेखा समिति ने 16 मार्च 2007 को राज्य विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए सिफारिश की थी कि रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम लिमिटेड रायपुर (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम) के मध्य निष्पादित अनुबंध एवं लीज़-डीड को प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करने के एक सप्ताह की अवधि में निरस्त करते हुए समस्त परिसम्पत्तियां एवं जल प्रदाय योजना का आधिपत्य छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकाल निगम द्वारा वापस ले लिया जाए।
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लोक लेखा समिति ने 16 मार्च 2007 को राज्य विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए सिफारिश की थी कि रेडियस वाटर लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम लिमिटेड रायपुर (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम) के मध्य निष्पादित अनुबंध एवं लीज़-डीड को प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत करने के एक सप्ताह की अवधि में निरस्त करते हुए समस्त परिसम्पत्तियां एवं जल प्रदाय योजना का आधिपत्य छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकाल निगम द्वारा वापस ले लिया जा ए.
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फलस्वरुप शासन को जल प्रदाय के प्रथम दिवस से ही हानि उठानी पड़ रही है…. जल प्रदाय योजना की परिसम्पत्तियां निजी कंपनी को लीज़ पर मात्र एक रुपये के टोकन मूल्य पर सौंपा जाना तो समिति के मत में ऐसा सोचा समझा शासन को सउद्देश्य अलाभकारी स्थिति में ढकेलने का कुटिलतापूर्वक किया गया षड़यंत्र है, जिसका अन्य कोई उदाहरण प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मिलना दुर्लभ ही होगा….दस्तावेजों से एक के बाद एक षडयंत्रपूर्वक किए गए आपराधिक कृत्य समिति के ध्यान में आये, जिसके पूर्वोदाहरण संभवतः केवल आपराधिक जगत में ही मिल सकते हैं।
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आयकर अधिनियम, 1961 (धारा 2 (1क) में समाम्मेलन की परिभाषा एक या अधिक कम्पनी का दूसरे में विलयन के रूप में या दो या अधिक कम्पनियों का नई कम्पनी के गठन के लिए दूसरी कम्पनी में विलयन के रूप में पारिभाषित किया गया है यह इस तरह से किया जाता है कि समाम्मेलित होने वाली कम्पनियों की सभी परिसम्पत्तियां और दायित्व समाम्मेलित कम्पनी की परिसम्पत्तियां और दायित्व होते हैं और समाम्मेलित कम्पनी में शेयरों के मूल्य का दस में से नौवां भाग से कम न हो ऐसे शेयरधारक या कम्पनियां समाम्मेलित कम्पनी के शेयर धारक होती हैं।
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आयकर अधिनियम, 1961 (धारा 2 (1क) में समाम्मेलन की परिभाषा एक या अधिक कम्पनी का दूसरे में विलयन के रूप में या दो या अधिक कम्पनियों का नई कम्पनी के गठन के लिए दूसरी कम्पनी में विलयन के रूप में पारिभाषित किया गया है यह इस तरह से किया जाता है कि समाम्मेलित होने वाली कम्पनियों की सभी परिसम्पत्तियां और दायित्व समाम्मेलित कम्पनी की परिसम्पत्तियां और दायित्व होते हैं और समाम्मेलित कम्पनी में शेयरों के मूल्य का दस में से नौवां भाग से कम न हो ऐसे शेयरधारक या कम्पनियां समाम्मेलित कम्पनी के शेयर धारक होती हैं।
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