41. साक्ष्य अधिनियम की धारा-90 उसे बाधित करती है कि वह अपने विक्रय पत्र के बाहर नहीं जा सकता। 42. अग्रिम राशि देने के बाद शेष् राशि व विक्रय पत्र बाद में देने की बात छीतर गुर्जर से कही। 43. अपीलार्थी / वादी की जो चौहदी विक्रय पत्र में है, यह भूमि चौहदी के बाद रास्ते से काफी दूरी पर है। 44. उक्त विक्रय पत्र अपीलार्थीगण पर बाध्यकारी है किंतु उनकी मंशा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने की नहीं थी। 45. उक्त विक्रय पत्र की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या 24ग / 1 प्रतिवादी संख्या-1 ने अपनी सूची सबूत से दाखिल की है। 46. प्रत्यर्थी / प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाए गए हैं और माकूल कीमत देकर विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया है। 47. मुख्तारग्रहीता द्वारा सम्पादित विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थीगण को अवमानना की कार्यवाही का प्रतिवाद करना पड़ रहा है। 48. वादी की माता के पक्ष मे निष्पादित विक्रय पत्र मे गाटा संख्या 345 व 346 का उल्लेख नहीं है। 49. विक्रय पत्र के अनुसार अपीलार्थी / वादी की भूमि एक टुकड़े में है और उसकी नाप 36 ग 30 फीट है।50. विक्रय पत्र में स्पष्ट रुप से चौहदी दी गयी है और उस चौहदी को अपीलार्थी / वादी नकार नहीं रहा है।