41. अन्तर्गत धारा 8 / 18 स्वापक औशधिं एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 मु0 अपराध सं0258/2008 थाना मुनिकीरेती जिला टिहरी गढवाल। 42. अभियुक्त सूरती लाल के विरुद्ध अपराध धारा-8 / 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप साबित नहीं होता। 43. आदेशः अभियुक्त रोजीनन्द को धारा-8 / 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। 44. इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्व स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की धारा-20 / 22 सपठित धारा-29 का आरोप है। 45. इस प्रकार अभियुक्त द्वारा स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया गया। 46. इस प्रकार स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम की धारा-55 का अनुपालन किया जाना प्रतीत नहीं होता है। 47. निर्ण य अभियुक्ता श्रीमती किट्टी देवी के विरूद्ध धारा-8 / 20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम का आरोप है। 48. परिणामस्वरुप अभियुक्त रोजीनन्द के विरुद्ध अपराध धारा-8 / 18 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम का आरोप साबित नहीं होता। 49. अन्तर्गत धारा 8 / 20 स्वापक औशधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 मु0 अपराध सं01062/2009 थाना मुनिकीरेती जिला टिहरी गढवाल। 50. अन्तर्गत धारा 8 / 20 स्वापक औशधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 मु0 अपराध सं0531/2009 थाना मुनिकीरेती जिला टिहरी गढवाल।