41. फर्म हामीदारी : यह वह होता है जिसमें हामीदारीदाता प्रतिभूतियों के ब् लाक के लिए आवेदन करता है। 42. हामीदारी कमीशन शेयरों पर 5 प्रतिशत और डिबेन् चरों के मामले में 2. 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।43. प्रोस्पेक्टस में प्रत्येक हामीदारीदाता का नाम उसके द्वारा हामीदारी दी गई प्रतिभूतियों की राशि के साथ उल्लिखित होता है। 44. जमा और निवेश दोनों बैंकों के पृथक्करण से वाणिज्यिक बैंकों के नेतृत्व हामीदारी प्रतिभूतियों से हटाकर निवेश बैंकों ( 45. एलआईसी और यूटीआई जैसे संस् थागत निवेशक:-उनकी हामीदारी नीति उनकी निवेश नीति द्वारा शासित होती हैं। 46. वित्त और विकास निगम:-पूंजी निर्गमों की हामीदारी देते समय वे भी वास्तुनिष्ठ नीति का अनुसरण करते है। 47. उप-हामीदारी: यह वह है जिसमें हामीदारीदाता अन्य एजेंसियों द्वारा हामीदारी दी गई निर्गम का कुछ भाग प्राप्त करता है। 48. • ऑस्ट्रेलिया स्वीकृत (यह स्वचालित हामीदारी है कि हम माध्यम से ऋण चला है) • प्राथमिक होम (गैर पर कब्जा 49. ये फंड कोष का एक शो के लिए हामीदारी और ऋण स्वीकृति की सुविधा के लिए ही कर रहे हैं. 50. उधारकर्ता जो लंबा अप्रत्याशित हामीदारी एक अचल संपत्ति ऋण के साथ जुड़े नहीं चाहता है के लिए एकदम सही है.