1. (घ) अस्थायी अपंगता हितलाभ की अवधि: 2. (घ) अस्थायी अपंगता हितलाभ की दर औसत दैनिक मजदूरी का 90% है । 3. अस्थायी अपंगता हितलाभ की समयावधि के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है ।4. अस्थायी अपंगता हितलाभ की समाप्ति के बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच के लिए तुरंत आवेदन करें |5. अस्थायी अपंगता हितलाभ समाप्त होने के तत्काल बाद चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच के लिए आवेदन प्रस्तुत करें ।6. इस प्रकार स्थायी अपंगता हितलाभ की अधिकतम दर अस्थायी अपंगता हितलाभ की दर के बराबर हो सकती हैं । 7. अस्थायी अपंगता हितलाभ नकदी रूप में रोजगार चोट के स्वस्थ होने तक मजदूरी की 70 प्रतिशत की दर से अदा किया जाता है ।8. यदि अस्थायी अपंगता हितलाभ अवधि 3 दिनों (दुर्घटना दिवस रहित) से कम है तो, यदि अन्यथा पात्र है, बीमारी हितलाभ अदा किया जाएगा । 9. अस्थायी अपंगता हितलाभ : अस्थायी अपंगता हितलाभ जब तक अपंगता रहती है अस्थायी अपंगता हितलाभ मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।10. अस्थायी अपंगता हितलाभ: अस्थायी अपंगता हितलाभ जब तक अपंगता रहती है अस्थायी अपंगता हितलाभ मजदूरी के 90% की दर से अदा किया जाता है ।