३-धारा ३ ५ ४-में स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले के लिए दो वर्ष के कारावास व जुर्माने का प्रावधान है.
2.
धारा-356: किसी की कोई सम्पत्ति चोरी करने की चेष्टा में अगर कोई व्यक्ति आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।
3.
-अनुच्छेद 354 के तहत किसी महिला पर उसकी मर्यादा भंग करने के इरादे से उस पर हमले करने या आपराधिक बल प्रयोग करने पर 2 वर्ष की कैद की सजा या जुर्माना या दोनों के दंड का प्रावधान है।
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पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर 28 नवंबर को शाह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने की नीयत से उस पर आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत के आधार पर 28 नवंबर को शाह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने की नीयत से उस पर आपराधिक बल प्रयोग) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया था।
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उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की की शिकायत और उसके बयान के आधार पर शाह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354 (स्त्री की लज्जा भंग करने की नीयत से उस पर आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की की शिकायत और उसके बयान के आधार पर शाह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354: स्त्री की लज्जा भंग करने की नीयत से उस पर आपराधिक बल प्रयोग: के तहत मामला दर्ज किया गया है.
8.
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ धारा 186 (लोक सेवक को अपना कर्तव्य निर्वाह करने से रोकने) और 353 (हमला या लोक सेवक को कर्तव्य निर्वाह करने से रोकने के लिए आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दायर किया गया है.
9.
इस आरोप के बाद, आसाराम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार), 509 (ऐसे शब्द, भाव, कार्य जिससे एक औरत का शील भंग होता हो) और 354 (औरत की अस्मत / इज्जत लूटने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) सहित यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम-पॉस्को के तहत मामला दर्ज कया है।
10.
अभियुक्तगण के विरूद्व यह आरोप है कि दिनांक 27-5-2008 को समय 8. 00 बजे प्रातः स्थान बोराखेत थाना बेरीनाग जिला पिथौरागढ में अभियुक्त दुर्गा राम ने वादिनी श्रीमती चन्द्रा देवी की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी दी तथा अभियुक्ता गोबिन्दी देवी ने वादिनी को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की और गाली गलौज कर अपमानित किया।
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