1. विडंबना यह है कि अपराधी को क्षमादान का अधिकार सत्तारूढ़ सरकार को है। 2. भारतीय संविधान में राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। 3. विडंबना यह है कि अपराधी को क्षमादान का अधिकार सत्तारूढ़ सरकार को है। 4. विडंबना यह है कि अपराधी को क्षमादान का अधिकार सत्तारूढ़ सरकार को है। 5. कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल व राष्ट्रपति को दिया गया क्षमादान का अधिकार उनका विशेषाधिकार नहीं है। 6. कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल व राष्ट्रपति को दिया गया क्षमादान का अधिकार उनका विशेषाधिकार नहीं है। 7. कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल व राष्ट्रपति को दिया गया क्षमादान का अधिकार उनका विशेषाधिकार नहीं है। 8. राष्ट्रपति को संविधान की धारा 72 के तहत मृ त्युदंड प्राप्त अपराधी जीवनदान या क्षमादान का अधिकार है। 9. दया-याचिका के आधार पर क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों के पास समान रूप से होता है। 10. दया-याचिका के आधार पर क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों के पास समान रूप से होता है।