रोजगार चोट के कारण हुई अपंगता के लिए अपंगता हितलाभ ग्राह्य है।
2.
यात्र के दौरान हुई दुर्घटनाओं को रोजगार चोट के रूप में मानना |
3.
बीमारी, प्रसूति और रोजगार चोट के मामले में कर्मचारियों को कतिपय हितलाभ मुहैया करवाना तथा तत्संबंधी व्यवस्था करना ।
4.
यदि रोजगार चोट से आंशिक या स्थाई अशक्तता होती है तो स्थाई अपंगता हितलाभ (बीमाकृत व्यक्ति की मृत्युपर्यन्त) देय होगा ।
5.
अस्थायी अपंगता हितलाभ नकदी रूप में रोजगार चोट के स्वस्थ होने तक मजदूरी की 70 प्रतिशत की दर से अदा किया जाता है ।
6.
औद्योगिक दुर्घटना या रोजगार चोट या व्यावसायिक जोखिम के कारण जिन बीमाकृत व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उनके आश्रित मासिक पेंशन के हकदार होते है
7.
जैसे बीमारी, प्रसूति, अस्थायी अथवा स्थायी नि:शक्तता, रोजगार चोट के कारण व्यावसायिक बीमारी अथवा मृत्यु जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी अथवा अर्जन क्षमता की पूर्ण अथवा आंशिक हानि।
8.
बीमाकृत व्यक्ति तथा / अथवा उसका/उसकी विवाहिती जो रोजगार चोट के कारण स्थायी अपंगता के कारण बीमायोग्य रोजगार में नहीं रह पाते हैं, चिकित्सा हितलाभ के हकदार होंगे
9.
श्रमिक के कार्यस्थल पर रोजगार चोट के कारण हुई अपंगता की मात्रा और व्यवसायजन्य व्याधि का निर्धारण करने के लिए चिकित्सा बोर्ड की स्थापना की गई है.
10.
तमिलनाडु सरकार ने बीमाकृत व्यक्तियों की रोजगार चोट के करण अर्जन क्षमता में होने वाली क्षति का निर्धारण करने के लिए 10 चिकित्सा बोर्डों की स्थापना की हे ।
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