1. स्वंय पी. डब्ल्यू. 3 भॅवरलाल केशियर को साक्ष्य में पेश किया गया है। 2. ललितकुमार को साक्ष्य में पेश किया गया तथा दलाराम ने इस बाबत साक्ष्य नहीं दी है। 3. वार्तालाप सुनने वाले परिवादी नटवरलाल व ऐसोसियेशन के अध्यक्ष गजेन्द्रसिंह को साक्ष्य में पेश किया गया हैं। 4. विपक्षीगण की ओर से महबूब को डीडब्लयू-1 के रूप में मौखिक साक्ष्य में पेश किया गया है। 5. विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी0डब्लू0-1 रवि नागपाल तथा डी0डब्लू0-2 तुलसी राम को साक्ष्य में पेश किया गया है। 6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक का न तो कही नाम दिया है और न ही उसे साक्ष्य में पेश किया गया है। 7. याची पक्ष की ओर से मृतक के पिता दीवानी राम ने बतौर गवाह पी0डब्ल्यू0-1 अपना शपथपत्र मौखिक साक्ष्य में पेश किया है। 8. अभियोजन के तरफ से पी0डब्लू01 के रूप में वादी मुकदमा दीप कुमार, पी0डब्लू02 श्यामधर मिश्रा, पी0डब्लू03 विवेचक रामसूरत को साक्ष्य में पेश किया गया। 9. अभियोजन द्वारा पी0डब्लू01 के रूप में वादी मुकदमा अजयदीप वर्मा पी0डब्लू02 का0 राज कुमार, पी0डब्लू03 का0 श्रवण कुमार को साक्ष्य में पेश किया गया। 10. अपने कथन के समर्थन में पिटीशनर की ओर से पी0डब्लू0-1 कुंवर सिंह, पिता याची तथा पी0डब्लू0-2 डा0 प्रदीप मदलखा को साक्ष्य में पेश किया गया।