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चिकित्सीय साक्ष्य sentence in Hindi

pronunciation: [ chikitesiy saakesy ]
"चिकित्सीय साक्ष्य" meaning in English
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  • अभियोजन पक्ष की कहानी की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य अर्थात पी0ड0-4 डाक्टर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्ष क-4, पंचायतनामा प्रदर्ष क-7 और पटवारी पी0ड0-6 के कथन से हो रही है।
  • इस प्रकार पी0डब्लू0-1 वादिया एवं पी0डब्लू0-4 जगदीश द्वारा घायल के सिर मे जो चोटे बतायी है उसका समर्थन चिकित्सीय आख्या एवं चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्ण रूप से होता है।
  • ओर न ही ऐसा कोई प्रमाण पत्र अथवा चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है जिससे यह प्रकट आई चोटो के परिणामस्वरूप आवेदिका की आय आर्जन क्षमता प्रभावित हुई है।
  • विधि की अभिमान्य व्यवस्था है कि यदि पी0एम0 रिपोर्ट एवं चिकित्सीय साक्ष्य तथा गवाहों के बयान में तारतम्यता न हो तो गवाह का बयान विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता।
  • अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी द्वारा जो चोटे अपनी शरीर मे आनी बतायी गयी है उसका समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य से नही होता है।
  • तीनों में से किसी को माननीय उच्च न्यायालय ने विश्वसनीय नहीं पाया तथा चिकित्सीय साक्ष्य एवं गवाहों के बयान में सन्धार्यणीय विसंगतियां थीं, इसलिए मुल्जिमों को शंका लाभ दिया गया था।
  • यह तथ्य चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित है, जिसमें पी0 डब्लू0-12 डा0 बीरेन्द्र कुमार साहू चिकित्साधिकारी ने संत ज्ञानेश्वर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शक-9 अपने लेख व हस्ताक्षर में होना प्रमाणित किया है।
  • बिश्णू उर्फ उन्द्रा बनाम महाराश्ट्र राज्य 2006 (1) जे0क्रि0सी0 281 के नजीर मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सापेक्ष विषेशज्ञ अवधारित किया गया है कि मौखिक साक्ष्य के चिकित्सीय साक्ष्य की बाध्यता नही है।
  • जब कि इस सम्बन्ध मे कोई चिकित्सीय आख्या अथवा चिकित्सीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि वादी को नशीला पदार्थ अथवा बिषैला पदार्थ खिलाया गया था।
  • इस प्रकार वादी पी0डब्लू0-1 के कथनो मे अनेको विरोधाभास घटना के सम्बन्ध मे है तथा नशीला पदार्थ खिलाने के सम्बन्ध मे वादी की कोई चिकित्सीय आख्या अथवा चिकित्सीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
  • इस कारण प्रदर्श क-2 एवं पीडब्ल्यू-1 ता पी. डब्ल्यू-3 द्वारा अपने बयान में उल्लिखित इस तथ्य कि, अभियुक्तगण के द्वारा मृतक श्याम लाला का हाथ जलते अंगारे से जलाया गया, प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित नहीं होता है।
  • उक्त प्रमाणपत्र की चोटें कथित चुटैल के द्वारा बतायी गई चोटों तथा चोटें आने के समय से मेल नहीं खाती है, इसलिए भी दण्डादेश दिनांकितः15-09-2009 चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थित न होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।
  • इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उससे यह साबित है कि अभियुक्तगण द्वारा वादिया के साथ मार पीट की गयी जिसका समर्थन स्वतन्त्र साक्षी पी0डब्लू0-4 जगदीश तथा चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्ण रूप से होता है।
  • अभियुक्तगण का ऐसा कोई केस नहीं है कि अभियुक्तगण ने दुल्लर के द्वारा आबिद के सीने में दांत से काटे जाने के कारण अपने बचाव मे दुल्लर पर आक्रमण किया गया और न ही इस संबंध में कोई चिकित्सीय साक्ष्य दाखिल किया गया है।
  • चिक एफ0आई0आर0 में उसे दर्ज करने का समय 21ः10 डाला गया है और जैसा कि ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सीय साक्ष्य के सम्यक परिशीलन; ंचचतमबपंजपवद द्ध से यह प्रकाश में आया है कि घटना 12ः00 बजे के बाद की थी।
  • इन परिस्थितियों में चिकित्सीय साक्ष्य से यह तो सिद्ध है कि याची को दुर्घटना में चोटें आंई लेकिन याची की ओर से इलाज में हुए खर्च बिल आदि दाखिल नहीं किए गए हैं जिनसे यह तथ्य साबित होता हो कि उसके इलाज में 60000रू0 खर्च हुए हों।
  • जबकि लोक अभियोजक का तर्क है कि चिकित्सीय साक्ष्य को देखत हुए घटना के समय अभियोगिनी की आयु 14 वर्ष थी, जिसमे छः माह का कम या ज्यादा का अन्तर हो सकता है, जिसके साथ बलात्कार किया गया, यह तथ्य अभियोगिनी के कथन से भी प्रमाणित होता है।
  • यह सुस्थापित विधिक पहलू है कि आयु निर्धारण के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य मौलिक साक्ष्यों को अपवर्जित नहीं कर सकती है और मौलिक साक्ष्य के रूप में पी. डब्ल्यू-1 पी. डब्ल्यू-3 व पी. डब्ल्यू-4 ने अपने बयान में घटना के समय पीडिता की आयु 13 वर्ष बतायी है।
  • चिकित्सीय आख्या एवं चिकित्सीय साक्ष्य से यह साबित है कि चिकित्सीय परीक्षण के समय घायल मूल चन्द्र का एक दांत टूटा हुआ था तथा एक दांत अपने जगह से हटा हुआ था तथा दोनो दांतो के आस पास के मसूडे सूज गये थे तथा खून का रिसाव हो रहाथा।
  • वादी की लिखित तहरीर दिनांक 17-5-06 पर दिनांक 17-5-06 को समय 18. 10 अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ बाबा के विरूद्ध मु. अ. सं. 38/06, अन्तर्गत धारा-363,366 भा. द. संपंजीकृत हुआ और दौरान विवेचना चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर धारा-376 भा. द. सं. की बढोत्तरी की गयी और विवेचना निजामुद्दीन द्वारा की गयी।
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